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नई दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट ने एक नाबालिग लड़की के अपहरण एवं बलात्कार के 2006 के मामले में कथित भूमिका को लेकर कांग्रेस सांसद महाबल मिश्र और उनके भाई के खिलाफ सुनवाई अदालत द्वारा जारी समन पर शुक्रवार को रोक लगा दी।
कांग्रेस सांसद को यह राहत मिलने के कुछ ही घंटे पहले एक त्वरित अदालत ने नया समन जारी करते हुए पश्चिमी दिल्ली से सांसद मिश्र, उनकी पत्नी और पुत्री सहित परिवार के विभिन्न सदस्यों को 18 फरवरी को पेश होने का निर्देश दिया था। मिश्र और उनके भाई हीरा प्रसाद मिश्र ने अपने खिलाफ चार फरवरी को जारी समन के खिलाफ उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने निचली अदालत में कार्यवाही पर रोक लगाए जाने की भी मांग की थी।
न्यायमूर्ति जीपी मित्तल ने एक नोटिस जारी किया और उन लोगों के खिलाफ जारी समन को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा। उच्च न्यायालय ने पीड़ित के पिता से भी जवाब मांगा है जो मामले में शिकायतकर्ता हैं। उच्च न्यायालय ने सुनवाई अदालत का रिकार्ड भी मांगा है। इस मामले में अगली सुनवाई के लिए नौ अप्रैल की तारीख तय की गई है। (एजेंसी)