विदेशी चंदे पर कांग्रेस, भाजपा से जवाब तलब

दिल्ली उच्च न्यायालय ने दो प्रमुख राष्ट्रीय पार्टियों- कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) से विदेशी चंदा प्राप्त करने को लेकर जवाब तलब किया है। न्यायालय ने सोमवार को दोनों पार्टियों को नोटिस जारी कर तीन सप्ताह के भीतर जवाब मांगे हैं।

नई दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने दो प्रमुख राष्ट्रीय पार्टियों- कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) से विदेशी चंदा प्राप्त करने को लेकर जवाब तलब किया है। न्यायालय ने सोमवार को दोनों पार्टियों को नोटिस जारी कर तीन सप्ताह के भीतर जवाब मांगे हैं।
न्यायालय ने एक याचिका की सुनवाई करते हुए दोनों पार्टियों को नोटिस जारी किए, जिसमें आरोप लगाया गया है कि दोनों दल ब्रिटेन के वेदांता समूह की सहायक कम्पनियों से कथित तौर पर चंदा प्राप्त करते हैं। याचिका में इस मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो या विशेष जांच दल (एसआईटी) से करवाने की मांग की गई है। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल तथा न्यायमूर्ति इंदरमीत कौर की खंडपीठ ने दोनों राजनीतिक दलों से तीन सप्ताह के भीतर जवाब मांगा और मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख 19 मार्च तय की।
न्यायालय ने इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय और मुख्य निर्वाचन आयोग से इस मामले में जवाब मांगा था। न्यायालय ने कहा था कि वह उनके जवाब सुनने के बाद कांग्रेस और भाजपा से जवाब मांगेगी। निर्वाचन आयोग ने न्यायालय को बताया कि इसने इस बारे में दो बार केंद्रीय गृह मंत्रालय को लिखा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इस पर केंद्र सरकार ने कहा कि कांग्रेस और भाजपा से जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया है।
गैर-सरकारी संगठन एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और केंद्र सरकार में सचिव रह चुके ई. ए. एस. सरमा की ओर से दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि दोनों दलों ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा विदेशी अनुदान (नियमन) अधिनियम (एफसीआरए) का उल्लंघन किया है। याचिका में कहा गया है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम राजनीतिक पार्टियों को सरकारी कम्पनियों तथा विदेशी स्रोतों से अनुदान लेने से मना करता है। इसी तरह एफसीआरए भी किसी विदेशी स्रोत या कम्पनी को भारत में पंजीकृत राजनीतिक पार्टी को चंदा देने से रोकता है। (एजेंसी)

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