नई दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने दिल्ली सरकार को होटल व्यवसायी एस.पी. गुप्ता के खिलाफ दर्ज तीन प्राथमिकियों को रद्द करने की याचिका को वापस लेने की इजाजत देते हुए व्यवसायी के खिलाफ अभियोग चलाने का मार्ग प्रशस्त कर दिया।
अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट मनीष यदुवंशी ने कहा, ‘अदालत का यह मानना है कि अभियोजन को अभियोग वापस लेने के लिए पूर्व में दायर याचिका को वापस लेने से कुछ भी नहीं रोकता है।’ दिल्ली सरकार ने कथित रूप से गृह मंत्री पी. चिदंबरम और गृह मंत्रालय के निर्देश पर गुप्ता के खिलाफ मामलों को वापस लेने की इजाजत मांगी थी।
अदालत ने कहा, ‘12 दिसम्बर 2011 की तिथि की (एस पी गुप्ता के खिलाफ अभियोग चलाने के अनुरोध वाली) याचिका मंजूर की जाती है।’ दिल्ली सरकार ने गत 15 दिसम्बर को दायर एक ताजा याचिका में अपनी पूर्व याचिका को वापस लेने की इजाजत मांगी जिसमें उसने प्राथमिकियों को यह कहते हुए वापस वापस लेने का पक्ष लिया था कि कोई मामला नहीं बनता।
अदालत ने इसके साथ ही गुप्ता की वह याचिका खारिज कर दी कि शिकायतकर्ता वीएलएस फाइनांस को सुने जाने का कोई अधिकार नहीं है। अदालत ने मामले की सुनवाई सात मार्च तय की। (एजेंसी)