हैदराबाद : अपनी ओबुलपुरम खनन कंपनी (ओएमसी) के अवैध खनन मामले में आरोपी खनन कारोबारी और कर्नाटक के पूर्व मंत्री जी. जनार्दन रेड्डी को यहां सीबीआई की अदालत ने आज सशर्त जमानत दे दी। अदालत ने पांच लाख रपये के बांड और इतनी ही राशि के दो मुचलकों के जमा करने पर यह जमानत दिया।
अदालत ने रेड्डी को निर्देश दिया कि वे अपना पासपोर्ट जमा कर दें और अन्य अवैध खनन मामलों की जांच में हस्तक्षेप नहीं करें या गवाहों को प्रभावित नहीं करें। न्यायाधीश ने आदेश दिया कि याचिकाकर्ता बेल्लारी में बने रहेंगे और उन्हें बेंगलूर में अन्य मामलों में शामिल होने का अधिकार है। न्यायाधीश ने सीबीआई की जमानत आदेश को क्रियान्वित करने से रोकने के लिये दायर याचिका को खारिज कर दिया। गली जनार्दन रेड्डी और उनके रिश्तेदार तथा खनन कंपनी के प्रबंध निदेशक बी वी श्रीनिवास रेड्डी को पांच सितंबर को बेल्लारी से गिरफ्तार किया गया था और उन्हें हैदराबाद लाया गया था।
(एजेंसी)
First Published: Friday, May 11, 2012, 21:09