जोधपुर : जोधपुर की स्थानीय अदालत ने भंवरी देवी अपहरण-हत्या मामले के आरोपी शहाबुद्दीन की ओर से दायर की गई अंतरिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया।
न्यायाधीश अनूप कुमार सक्सेना ने याचिका खारिज करते हुए शहाबुद्दीन को कहा कि वह तीन घंटों के लिए अपने बेटे की शादी में शामिल हो सकता है। अदालती आदेश के मुताबिक वह कल रात 11 बजे से दो बजे तक सुरक्षा के बीच शादी में शामिल होगा। बीते साल नर्स भंवरी देवी की अपहरण के बाद हत्या कर दी गई थी।
(एजेंसी)
First Published: Wednesday, April 25, 2012, 21:53