कोर्ट से मधुर भंडारकर को मिली राहत

दिल्ली की एक अदालत ने फिल्म निर्माता मधुर भण्डारकर और दो अन्य के खिलाफ फीचर फिल्म ‘फैशन’ के लिए एक किताब से ‘कथानक और विचार’ चोरी करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश देने से इंकार कर दिया है।

नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने फिल्म निर्माता मधुर भण्डारकर और दो अन्य के खिलाफ फीचर फिल्म ‘फैशन’ के लिए एक किताब से ‘कथानक और विचार’ चोरी करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश देने से इंकार कर दिया है।
अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट संजय शर्मा ने इस संबंध में मधुर भण्डारकर, रोनी स्क्रूवाला और अजय मोंगिया के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के लिए अभिनेत्री से लेखक बनीं सीमा सेठ की अर्जी खारिज करते हुए आज कहा कि कथानक या विचार पर कोई कॉपी राइट नहीं हो सकता है। सीमा सेठ का दावा है कि मधुर भण्डारकर ने उनकी पुस्तक से ‘फैशन’ फिल्म का कथानक और विचार चुराया लेकिन उन्होंने इसका श्रेय लेखक को नहीं दिया।
अदालत ने कहा कि इस तरह के मामलों में सबूतों के आधार पर कॉपी राइट के उल्लंघन के आरोप को सिद्ध करना जरूरी है। लेकिन इस मामले में भण्डारकर और दो अन्य व्यक्तियों के खिलाफ पहली नजर में कोई मामला नहीं बना है।
अदालत ने इस मामले की सुनवाई आठ अगस्त के लिए निर्धारित करते हुए लेखक सीमा सेठ से कहा कि वह इस संबंध में और साक्ष्य पेश करें ताकि किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले कथानक, विचार और फिल्म की क्रमबद्धता की छानबीन की जा सके। सीमा सेठ का दावा है कि मधुर भण्डारकर ने कॉपीराइट कानून का उल्लंघन किया है। उन्होंने यूटीवी मोशन पिक्चर्स के रोनी स्क्रूवाला को भी एक पक्ष बनाते हुए ढाई करोड़ रुपए बतौर मुआवजा मांगा है।
रोनी स्क्रूवाला फिल्म फैशन के प्रोड्यूसर हैं जबकि अजय मोंगिया इसके लेखक हैं। सीमा सेठ ने इससे पहले अदालत में कहा था कि इस मामले में मधुर भण्डारकर और अन्य व्यक्तियों को कानूनी नोटिस भेजे जाने के बाद उसे लगातार गंभीर परिणाम भुगतने की धमकियां मिल रही हैं लेकिन स्थानीय पुलिस उसकी मदद नहीं कर रही है। (एजेंसी)

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