जामनगर (गुजरात) : निलंबित आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट के खिलाफ दो दशक से अधिक पुराने कथित पुलिस अत्याचार के मामले में आरोप तय किए जाने का रास्ता साफ हो गया है। यहां की एक अदालत ने पुनर्विचार याचिका को दाखिल करने में देरी को माफ करने संबंधी उनकी याचिका को खारिज कर दिया।
भट्ट की याचिका को जमखंभालिया में न्यायाधीश एन पी सोलंकी ने खारिज किया। यह मामला 1990 का है जिसमें भट्ट और अन्य अधिकारी आरोपी हैं। इसके तहत एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी।
(एजेंसी)
First Published: Wednesday, February 22, 2012, 03:59