2जी घोटाला: सीबीआई की अर्जी पर आरोपियों को नोटिस जारी
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2जी घोटाला: सीबीआई की अर्जी पर आरोपियों को नोटिस जारी

दिल्ली की एक अदालत ने सीबीआई की अपील पर 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाले में 17 आरोपियों को नोटिस जारी किया है। सीबीआई ने इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय में उपनिदेशक राजेश्वर सिंह सहित अतिरिक्त अभियोजन गवाह बुलाने की अपील की है। अदालत ने मुकदमे का सामना कर रहे आरोपियों से सीबीआई की इस अपील पर जवाब मांगा है।

नई दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने सीबीआई की अपील पर 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाले में 17 आरोपियों को नोटिस जारी किया है। सीबीआई ने इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय में उपनिदेशक राजेश्वर सिंह सहित अतिरिक्त अभियोजन गवाह बुलाने की अपील की है। अदालत ने मुकदमे का सामना कर रहे आरोपियों से सीबीआई की इस अपील पर जवाब मांगा है।

विशेष सीबीआई जज ओ पी सैनी ने सीबीआई की अपील पर आज के लिए आदेश सुरक्षित रखा था। अदालत ने पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा और द्रमुक सांसद कनिमोई सहित अन्य आरोपियों से 23 सितंबर को सीबीआई की अपील पर जवाब देने को कहा है। जांच एजेंसी ने अदालत के समक्ष कुछ नए तथ्य रखे जिसके बाद यह आदेश दिया गया।

अदालत ने कहा कि वह आरोपियों के जवाब को सुनने के बाद सीबीआई की अपील पर फैसला करेगी। सीबीआई ने अपनी अपील में अदालत से कुछ अभियोजन पक्ष के गवाहों को बुलाने और रिकार्ड पर अतिरिक्त दस्तावेज रखने का आग्रह किया है। जांच एजेंसी का कहना है कि सचाई पर पहुंचने के लिए यह जरूरी है।

राजेश्वर सिंह के अलावा सीबीआई ने प्रवर्तन निदेशालय के सहायक निदेशक सत्येंद्र सिंह, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में अवर सचिव नविल कपूर व बैंक अधिकारी डी मणि को बुलाने की अनुमति मांगी है। इस चार लोगों के अलावा सीबीआई कलेंगनर टीवी के महाप्रबंधक (वित्त) जी राजेंद्रन को दोबारा बुलाना चाहती है। वह पहले भी गवाह के रूप में पेश हो चुके हैं।

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