परमाणु संयंत्रों की अंतरराष्ट्रीय जांच की अतिरिक्त व्यवस्था लागू
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परमाणु संयंत्रों की अंतरराष्ट्रीय जांच की अतिरिक्त व्यवस्था लागू

भारत में असैन्य परमाणु संयंत्रों की अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए) द्वारा जांच से जुड़ा अतिरिक्त प्रोटोकाल (एपी) प्रभावी हो गया है। यह व्यवस्था भारत व अमेरिका के बीच असैन्य परमाणु सहयोग समझौते के संदर्भ में अनिवार्य थी।

नई दिल्ली : भारत में असैन्य परमाणु संयंत्रों की अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए) द्वारा जांच से जुड़ा अतिरिक्त प्रोटोकाल (एपी) प्रभावी हो गया है। यह व्यवस्था भारत व अमेरिका के बीच असैन्य परमाणु सहयोग समझौते के संदर्भ में अनिवार्य थी।

आईएईए के विज्ञप्ति के अनुसार भारत के साथ असैन्य परमाणु संयंत्रों की सुरक्षा के बारे समझौता 25 जुलाई 2014 को प्रभावी हो गया। दोनों पक्षों में यह समझौता 15 मार्च 2009 में हुआ था। आईएईए में भारत के स्थानीय प्रतिनिधि राजीव मिश्रा ने आईएईए के महानिदेशक युकिया अमानो को इस संदर्भ में दस्तावेज सौंपे।

इस अवसर पर अमानो ने कहा कि उनका संगठन अन्य सदस्य देशों को भी अतिरिक्त प्रोटोकाल में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। मिश्रा ने कहा कि भारत व आईएईए के बीच अतिरिक्त प्रोटोकाल संबंधी समझौते से दोनों पक्षों के बीच विश्वास और मजबूत हुआ है और यह सकारात्मक परिणाम है।

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