गृह मंत्रालय ने महाराष्‍ट्र से पूछा-कितनी कम हो सकती है संजय दत्‍त की सजा
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गृह मंत्रालय ने महाराष्‍ट्र से पूछा-कितनी कम हो सकती है संजय दत्‍त की सजा

1993 के मुंबई सीरियल विस्फोट मामले में दोषी और सजायाफ्ता संजय दत्त की सजा कम करने की कवायद शुरू हो चुकी है। जानकारी के अनुसार, गृह मंत्रालय ने महाराष्‍ट्र सरकार से पूछा है कि संजय दत्‍त की सजा कितनी कम हो सकती है।

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ज़ी मीडिया ब्‍यूरो
नई दिल्‍ली : 1993 के मुंबई सीरियल विस्फोट मामले में दोषी और सजायाफ्ता संजय दत्त की सजा कम करने की कवायद शुरू हो चुकी है। जानकारी के अनुसार, गृह मंत्रालय ने महाराष्‍ट्र सरकार से पूछा है कि संजय दत्‍त की सजा कितनी कम हो सकती है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, राज्य सरकार से सिफारिशें मिलने के बाद इस मामले को जरूरत होने पर राष्ट्रपति के समक्ष रखा जा सकता है।

इससे पहले, गृह मंत्रालय ने संजय दत्त और दो अन्य अभियुक्तों की सजा कम किए जाने के संबंध में महाराष्ट्र सरकार की राय मांगी है। भारतीय प्रेस परिषद के प्रमुख न्यायमूर्ति (अवकाशप्राप्त) मार्कंडेय काटजू ने संजय दत्त और दो अन्य लोगों को मानवता के अधिकार पर राहत प्रदान किए जाने की मांग करते हुए राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को याचिका दी थी। दो लोगों में एक 70 साल की महिला भी शामिल है।
जानकारी के अनुसार, उन तीनों की सजा कम किए जाने की मांग वाले विभिन्न आवदेनों को राष्ट्रपति ने अग्रसारित कर दिया। इसके बाद गृह मंत्रालय ने महाराष्ट्र सरकार से राय मांगी है।
सूत्रों के अनुसार, राज्य सरकार से कहा गया है कि वह अभिनेता के आचरण पर जेलर की टिप्पणी और अपनी राय मुहैया कराए। संजय दत्त 1993 के मुंबई विस्फोट मामलों में अपनी शेष सजा काटने के लिए पुणे के यरवदा जेल में थे और अभी वह छुट्टी पर हैं। इस छुट्टी के लिए कैदी का अच्छा आचरण भी एक मापदंड हैं। 53 वर्षीय संजय अवैध हथियार रखने के मामले में शेष 42 महीने की सजा काट रहे हैं। उन्हें 22 मई को तड़के मुंबई के आर्थर रोड जेल से यरवदा जेल स्थानांतरित कर दिया गया था।
गौर हो कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ माह पहले अपने फैसले में संजय की सजा छह साल से कम कर पांच साल कर दी थी। अभिनेता पहले ही 18 महीने जेल में रह चुके हैं। शीर्ष कोर्ट ने 10 मई को संजय दत्त की उस याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें उन्होंने फैसले की समीक्षा किए जाने का अनुरोध किया था।

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