सीबीआई ने की अभिषेक वर्मा से पूछताछ
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सीबीआई ने की अभिषेक वर्मा से पूछताछ

सीबीआई ने सरकार द्वारा काली सूची में डालने से रोकने के भरोसे के बदले एक रक्षा आपूर्ति कंपनी से कथित रूप से राशि लेने के एक अलग मामले में शुक्रवार को नौसेना युद्धकक्ष लीक मामले में आरोपी अभिषेक वर्मा से पूछताछ की। सीबीआई सूत्रों ने बताया कि वर्मा पूछताछ के लिए सुबह सीबीआई दल के समक्ष पेश हुए।

नई दिल्ली : सीबीआई ने सरकार द्वारा काली सूची में डालने से रोकने के भरोसे के बदले एक रक्षा आपूर्ति कंपनी से कथित रूप से राशि लेने के एक अलग मामले में शुक्रवार को नौसेना युद्धकक्ष लीक मामले में आरोपी अभिषेक वर्मा से पूछताछ की। सीबीआई सूत्रों ने बताया कि वर्मा पूछताछ के लिए सुबह सीबीआई दल के समक्ष पेश हुए।
सीबीआई ने यह आरोप लगाते हुए वर्मा के खिलाफ एक ताजा मामला दर्ज किया है कि उन्होंने इस वादे के बदले स्विट्जरलैंड की कंपनी रिनमेटल एयर डिफेंस एजी :आरएडी: से 5.30 लाख डालर लिये कि वह अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके सरकार की ओर से उसे काली सूची में डालने की शुरू प्रक्रिया पर रोक लगवा देंगे जिसे आर्डनेंस फैक्ट्री बोर्ड घोटाले के बाद शुरू किया गया है। सीबीआई सूत्रों ने बताया कि सीबीआई ने कंपनी, वर्मा और अन्य व्यक्तियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा आठ और 12 के तहत मामला दर्ज किया है।
धारा आठ सरकारी कर्मचारियों को प्रभावित करने के लिए रिश्वत लेने से संबंधित है और इसमें छह महीने से लेकर पांच वर्ष की कैद हो सकती है। सूत्रों ने बताया कि मामला दर्ज करने के बाद सीबीआई की दस टीमों ने दिल्ली और गुड़गांव स्थित कई ठिकानों पर छापे मारे जिसमें वर्मा के चार परिसर, आरएडी के वसंत विहार और सत्य निकेतन स्थित कार्यालय तथा उसके निदेशक महिंदर साहनी के किशनगढ़ स्थित फार्म हाउस शामिल हैं। आयकर विभाग की आपराधिक जांच इकाई बाद में इस छापेमारी के लिए सीबीआई दल के साथ शामिल हो गई। हाल में वर्मा अपने साझेदार सी एडमंड एलेन के खिलाफ शिकायत के साथ दिल्ली की एक अदालत गए थे।
वर्मा ने एलेन पर आरोप लगाया था कि उन्होंने उनसे 55 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने के साथ ही उन्हें बदनाम करने के लिए दस्तावेजों और ईमेल के साथ छेड़छाड़ की। एलेन ने सीबीआई निदेशक और अन्य शीर्ष अधिकारियों से शिकायत की थी और आरोप लगाया था कि वर्मा ने आरएडी की सहायता करने के लिए उससे राशि प्राप्त की थी। अदालत ने वर्मा की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए उनका सम्मन से पहले का साक्ष्य दर्ज करने के लिए 21 जुलाई की तिथि तय की थी। (एजेंसी)

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