आरूषि हेमराज हत्याकांड पर शुरू हुई सुनवाई
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आरूषि हेमराज हत्याकांड पर शुरू हुई सुनवाई

आरूषि-हेमराज हत्याकांड में आज से मुकदमे का ट्रायल शुरू होगा। आज इस मामले में सरकारी वकील गवाहों की शिनाख्त करेंगे।

गाजियाबाद: आरूषि और घरेलू नौकर हेमराज की हत्या के चार साल बाद आज इस मामले की सुनवाई यहां शुरू हुई। इस मामले में आरूषि के माता पिता चिकित्सक दंपत्ति राजेश और नूपुर तलवार ही अभियुक्त हैं।
दोहरे हत्याकांड की जांच करने वाले केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने इस मामले में तीन गवाहों से जिरह करने की अनुमति मांगी है। इनमें उत्तर प्रदेश के बिजली विभाग का एक कर्मचारी राजेश कुमार, राज्य पुलिस का वह फोटोग्राफर चुन्नी लाल जिसने इस अपराध के फोटो लिये थे और फॉरेंसिक विशेषज्ञ ए डी साहा शामिल हैं।
नूपुर तलवार को कल उस समय दोहरा झटका लगा जब उच्चतम न्यायालय ने सीबीआई अदालत द्वारा सम्मन जारी करने के खिलाफ पुनरीक्षण याचिका खारिज करने के साथ ही उन्हें निर्थक मुकदमा लड़ने पर भारी जुर्माना लगाने की चेतावनी दी।
न्यायमूर्ति ए के पटनायक और न्यायमूर्ति जे एस खेहर की खंडपीठ ने अलग अलग फैसलों में इस हत्याकांड में और अधिक जांच करने के नूपुर के अनुरोध अस्वीकार करने के साथ ही उसकी जमानत की अर्जी को निर्थक बताते हुए खारिज कर दिया।
इस मामले में 14 वर्षीय आरूषि की 15-16 मई, 2008 की रात में गला रेत कर हत्या कर दी गई थी। घरेलू नौकर हेमराज का शव अगले दिन घर की छत पर मिला था।
इस मामले में तलवार दंपत्ति द्वारा विभिन्न अदालतों में कई अर्जियां, याचिकाएं और पुनरीक्षण याचिकाएं दायर करने से नाराज न्यायाधीशों ने उन्हें कड़ी चेतावनी भी दी। (एजेंसी)

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