जेठमलानी की अर्जी पर बीजेपी बोर्ड को सम्मन

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) से 28 मई को वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी को निष्कासित किए जाने पर उनके की ओर से दायर एक अवमानना याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने भाजपा संसदीय बोर्ड को सम्मन जारी किया है।

नई दिल्ली : भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) से 28 मई को वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी को निष्कासित किए जाने पर उनके की ओर से दायर एक अवमानना याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने भाजपा संसदीय बोर्ड को सम्मन जारी किया है।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने भाजपा और इसके संसदीय बोर्ड के सदस्यों को निर्देश दिया है कि वे इस वर्ष मई में बोर्ड से पूर्व राज्यसभा सदस्य राम जेठमलानी के निष्कासन को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर अपना जवाब दें। भाजपा और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी एवं प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेन्द्र मोदी सहित संसदीय बोर्ड के सदस्यों को नोटिस जारी करते हुए संयुक्त रजिस्ट्रार हिमानी मल्होत्रा ने 30 जनवरी 2014 तक जेठमलानी की याचिका पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।
मल्होत्रा ने कहा कि प्रतिवादियों (भाजपा और बोर्ड सदस्यों) को स्पीड पोस्ट या कूरियर के माध्यम से समन जारी किया जाएगा। जेठमलानी की तरफ से उपस्थित होते हुए वकील अशोक अरोड़ा ने कहा कि पार्टी में कई लोग हैं जो प्रधानमंत्री पद की आकांक्षा रखते हैं और उनके मुवक्किल एवं मशहूर वकील के कारण वे सफल नहीं हो सके और असंतुष्ट हो गए। उन्होंने कहा कि जेठमलानी 2014 के आम चुनावों में प्रधानमंत्री पद के लिए नरेन्द्र मोदी का समर्थन कर रहे थे।
अरोड़ा ने कहा कि मोदी को मेरे पुरजोर समर्थन के कारण उन्होंने (बोर्ड सदस्यों ने) मेरे खिलाफ मीडिया एवं अन्य सार्वजनिक मंचों पर बयान जारी किए। वकील ने कहा कि बोर्ड के कुछ सदस्य जेठमलानी से जूनियर हैं और उनके व्यवहार अवांछित थे। उनके हलफनामे पर संयुक्त रजिस्ट्रार ने जेठमलानी के वकील से पूछा कि क्या उन्होंने पार्टी के साथ मुद्दे पर सुलह का प्रयास किया था।
जेठमलानी ने अपनी छवि को नुकसान पहुंचाए जाने के लिए 50 लाख रुपये की मांग की है। उन्होंने अपने दावे से भाजपा के प्रधानमंत्री पद के दावेदार नरेंद्र मोदी और बीमार पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को बाहर रखा है। उन्होंने बोर्ड के फैसले को अवैध और शून्य करार देने की भी मांग की है। (एजेंसी)

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