हेराल्ड केस : सोनिया, राहुल के खिलाफ समन पर लगी रोक बढ़ाई गई
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हेराल्ड केस : सोनिया, राहुल के खिलाफ समन पर लगी रोक बढ़ाई गई

दिल्ली हाईकोर्ट ने दैनिक नेशनल हेराल्ड का स्वामित्व हासिल करने से संबंधित मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी और तीन अन्य को तलब करने के निचली अदालत के आदेश पर लगाई गई रोक की अवधि आज तीन नवंबर तक बढ़ा दी।

नई दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट ने दैनिक नेशनल हेराल्ड का स्वामित्व हासिल करने से संबंधित मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी और तीन अन्य को तलब करने के निचली अदालत के आदेश पर लगाई गई रोक की अवधि आज तीन नवंबर तक बढ़ा दी।

न्यायमूर्ति वी.पी. वैश ने अंतरिम आदेश की अवधि बढ़ाने पर तब सहमति जताई जब सोनिया और राहुल तथा अन्य के वकीलों ने अपनी दलीलें आज पूरी करने में असमर्थता व्यक्त की। तलब किए गए लोगों में से एक का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश गुप्ता ने अदालत से किसी और दिन नियमित आधार पर मामले की सुनवाई करने का अनुरोध किया। उनका कहना था कि आज दलीलें पूरी होने की संभावना नहीं हैं और कल से छुट्टियां शुरू हो रही हैं।

मामले की सुनवाई स्थगित करते हुए अदालत ने कहा कि वह तीन नवंबर से नियमित आधार पर सुनवाई करेगी। सैम पित्रोदा के बारे में पूछे जाने पर वकील ने अदालत को सूचित किया कि तलब करने का आदेश उन्हें नहीं मिला है। निचली अदालत ने पित्रोदा को भी तलब किया था।

भाजपा नेता डॉ. सुब्रह्मण्यम स्वामी ने वकील की दलीलों का विरोध करते हुए कहा, ‘वह (पित्रोदा) हो सकता है भाग गए हों या जानबूझकर समन आदेश की अनदेखी कर रहे हैं।’ स्वामी की शिकायत पर ही निचली अदालत ने कांग्रेस नेताओं को तलब किया था। स्वामी ने कहा, ‘अगर कोई व्यक्ति लोकसेवक है और उसकी समाज में गहरी जड़ें हैं तो वह अदालत के समक्ष क्यों उपस्थित नहीं हो रहा है।’ उच्च न्यायालय ने गत तीन सितंबर को अंतिम निस्तारण के लिए मामले की सुनवाई एक अक्तूबर को निर्धारित की थी।

स्वामी ने अपनी शिकायत में यंग इंडियन द्वारा दैनिक का अधिग्रहण करने में कांग्रेस नेताओं पर धोखाधड़ी और कोष की घपलेबाजी का आरोप लगाया था। सोनिया, राहुल, कांग्रेस कोषाध्यक्ष मोतीलाल वोरा के अलावा पार्टी महासचिव ऑस्कर फर्नांडिस और सुमन दूबे ने मामले में खुद को तलब किए जाने के निचली अदालत के आदेश के खिलाफ 30 जुलाई को उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। निचली अदालत ने 26 जून को सोनिया, राहुल, वोरा, फर्नांडिस, सुमन दूबे और सैम पित्रोदा को सात अगस्त को अदालत के समक्ष उपस्थित होने के लिए तलब किया था।

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