सुब्रत रॉय को विदेश जाने से SC ने मना किया

उच्चतम न्यायालय ने सहारा समूह के मुखिया सुब्रत राय को विदेश जाने से रोकने संबंधी न्यायिक आदेश में संशोधन के लिये पुनर्विचार याचिका दायर किये जाने से पहले उन्हें विदेश जाने की अनुमति देने देने से इंकार कर दिया।

नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने सहारा समूह के मुखिया सुब्रत राय को देश से बाहर जाने से रोकने संबंधी न्यायिक आदेश में संशोधन के लिये पुनर्विचार याचिका दायर किये जाने से पहले उन्हें विदेश जाने की अनुमति देने के लिये कोई अंतरिम आदेश देने से इंकार कर दिया।
न्यायमूर्ति के एस. राधाकृष्णन और न्यायमूर्ति एके सीकरी की खंडपीठ के समक्ष आज सहारा के वकील ने इस मामले का उल्लेख किया। न्यायाधीशों ने कहा कि इस संबंध में अर्जी दाखिल होने तक कोई आदेश नहीं दिया जा सकता है। न्यायालय ने कहा कि यदि समूह चाहता है कि पहले के आदेश में बदलाव किया जाये तो उसे पुनर्विचार याचिका दायर करनी होगी।
सहारा समूह की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सी ए सुन्दरम का कहना था कि वह न्यायालय के आदेश पर पुनर्विचार नहीं चाहते हैं लेकिन सिर्फ इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि खुले न्यायालय में पारित आदेश और शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर अपलोड किये गये निर्णय में अंतर है। सुन्दरम की दलीलों से न्यायालय संतुष्ट नहीं हुआ और कहा, ‘आपको पुनर्विचार याचिका दायर करनी होगी’ और तभी इस पर विचार किया जा सकता है।
सहारा ने कल शीर्ष अदालत में एक अर्जी दायर कर कहा था कि 20 हजार करोड़ रूपए की संपत्तियों के मालिकाना हक के दस्तावेज दाखिल किये जाने तक राय को देश से बाहर जाने से रोकने संबंधी 28 अक्तूबर के आदेश में त्रुटि है। सहारा समूह के वकील का कहना था कि न्यायालय ने आदेश पारित करते समय कहा था कि यदि तीन सप्ताह के भीतर संपत्तियों के मालिकाना हक संबंधी दस्तावेज सेबी को नहीं सौंपे गये तो राय को देश से बाहर जाने से रोक दिया जायेगा।
न्यायालय ने कहा था कि वह ‘लुका छिपी’ खेल रहे हैं और उन पर और अधिक भरोसा नहीं किया जा सकता है। न्यायालय ने सहारा समूह को संपत्तियों के मालिकाना हक के विलेख सेबी को सौंपने का निर्देश दिया था। (एजेंसी)

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