आसाराम को सुप्रीम कोर्ट से झटका, जमानत अर्जी खारिज
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आसाराम को सुप्रीम कोर्ट से झटका, जमानत अर्जी खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आसाराम बापू की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि बलात्कार का आरोप झेल रहे प्रवचन करने वाले आसाराम को चिकित्सा आधार पर जमानत देने की तत्काल कोई आवश्यकता नहीं है।

आसाराम को सुप्रीम कोर्ट से झटका, जमानत अर्जी खारिज

ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

नई दिल्‍ली : सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आसाराम बापू की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि बलात्कार का आरोप झेल रहे प्रवचन करने वाले आसाराम को चिकित्सा आधार पर जमानत देने की तत्काल कोई आवश्यकता नहीं है।

अब आसाराम बापू की जमानत याचिका पर सुनवाई 15 अक्टूबर को होगी। इस बीच, शीर्ष अदालत ने राजस्थान पुलिस को उन पांच-छह गवाहों के नाम सौंपने का निर्देश दिया है जिनकी गवाही होनी शेष है। न्यायमूर्ति टीएस ठाकुर और न्यायमूर्ति आर. भानुमति की खंडपीठ ने आसाराम के वकील से पूछा कि उनके मुवक्किल को जिस अस्पताल में गामा नाइफ सर्जरी करानी है, जानकारी अगली सुनवाई तक उसे सौंपे।

आसाराम के वकील ने मेडिकल आधार पर उनके मुवक्किल को जमानत देने का अनुरोध किया था, लेकिन खंडपीठ ने कहा कि आसाराम की स्वास्थ्य की जांच के लिए गठित समिति की रिपोर्ट से ऐसा पता नहीं चलता कि आसाराम को सर्जरी की तत्काल आवश्यकता है। मामले की अगले सुनवाई 15 अक्टूबर को होगी।

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