तापस पाल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने और CID जांच का आदेश

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने महिलाओं के खिलाफ विवादास्पद टिप्पणी के लिए तृणमूल कांग्रेस के सांसद सह अभिनेता तापस पाल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का सोमवार को आदेश दिया और सीआईडी को मामले की जांच करने का निर्देश दिया।

कोलकाता : कलकत्ता उच्च न्यायालय ने महिलाओं के खिलाफ विवादास्पद टिप्पणी के लिए तृणमूल कांग्रेस के सांसद सह अभिनेता तापस पाल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का सोमवार को आदेश दिया और सीआईडी को मामले की जांच करने का निर्देश दिया।

न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता ने याचिका पर निर्देश देते हुए कहा कि उच्च न्यायालय पश्चिम बंगाल सरकार के इस रुख के मद्देनजर जांच की निगरानी करेगा कि शिकायत किसी संज्ञेय अपराध का खुलासा नहीं करती है और राज्य ने सांसद का समर्थन करने का प्रयास किया। याचिका में एक चुनावी रैली में महिलाओं और अन्य विपक्षी पार्टी समर्थकों के खिलाफ पाल की टिप्पणियों की सीआईडी जांच की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति दत्ता ने नदिया जिले में नक्शीपाड़ा थाने के प्रभारी निरीक्षक से कहा कि याचिकाकर्ता बिप्लब चौधरी की एक जुलाई की शिकायत को प्राथमिकी माना जाए। चौधरी पाल के नदिया जिले में स्थित कृष्णानगर निर्वाचन क्षेत्र के निवासी हैं।

अदालत ने राज्य के डीजीपी को यह भी निर्देश दिया कि आदेश को उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड किए जाने के 72 घंटे के भीतर मामले को डीआईजी, सीआईडी को सौंप दिया जाए। न्यायमूर्ति दत्ता ने सीआईडी अधिकारियों को निर्देश दिया कि वह एक सितंबर तक जांच की प्रगति पर स्थिति रिपोर्ट दायर करे।

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