चंद्रशेखरन मामला: 11 लोगों को आजीवन कारावास
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चंद्रशेखरन मामला: 11 लोगों को आजीवन कारावास

शहर की एक विशेष अदालत ने आज सनसनीखेज टीपी चंद्रशेखरन हत्या मामले में माकपा के तीन स्थानीय कार्यकर्ताओं समेत 11 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इनमें से आठ उस गिरोह के सदस्य थे जिसने माकपा के बागी नेता चंद्रशेखरन की हत्या की जबकि तीन अन्य माकपा कार्यकर्ताओं को हत्या की साजिश रचने का दोषी पाया गया।

कोझिकोड : शहर की एक विशेष अदालत ने आज सनसनीखेज टीपी चंद्रशेखरन हत्या मामले में माकपा के तीन स्थानीय कार्यकर्ताओं समेत 11 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इनमें से आठ उस गिरोह के सदस्य थे जिसने माकपा के बागी नेता चंद्रशेखरन की हत्या की जबकि तीन अन्य माकपा कार्यकर्ताओं को हत्या की साजिश रचने का दोषी पाया गया।
विशेष न्यायाधीश आर नारायण पिशरादी ने एक अन्य आरोपी को दोषी पाते हुए तीन साल के कारावास की सजा सुनायी। इस फैसले से माकपा कटघरे में आ गयी है क्योंकि अदालत ने कहा कि अपराध का उद्देश्य राजनीतिक था ना कि व्यक्तिगत दुश्मनी।
अदालत ने जब पिछले हफ्ते मामले में दोषसिद्धि की तब माकपा ने राहत की सांस ली थी क्योंकि मामले में आरोपी बनाए गए उसके कई स्थानीय कार्यकर्ताओं को बरी कर दिया गया था। आज सजा पाने वाले पार्टी कार्यकर्ताओं में कन्नूर जिले के पानूर के समिति सदस्य पीके कुन्हानंदन, स्थानीय समिति के सचिव केसी रामचंद्रन और शाखा सचिव मनोज शामिल हैं। (एजेंसी)

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