ई-रिक्शा मसौदा तैयार: ड्राइविंग लाइसेंस अनिवार्य, अधिकतम गति सीमा 25 किलोमीटर प्रति घंटा
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ई-रिक्शा मसौदा तैयार: ड्राइविंग लाइसेंस अनिवार्य, अधिकतम गति सीमा 25 किलोमीटर प्रति घंटा

ई-रिक्शा की अधिकतम गति सीमा 25 किलोमीटर प्रति घंटा होगी और इसमें अधिकतम चार सवारी बैठेंगे। यह बात आज अधिसूचना के मसौदे में कहा गया ताकि इन वाहनों को कानूनी दर्जा प्रदान किया जा सके जिन पर सुरक्षा संबंधी समस्या के मद्देनजर दिल्ली उच्च न्यायालय ने प्रतिबंध लगाया था।

ई-रिक्शा मसौदा तैयार: ड्राइविंग लाइसेंस अनिवार्य, अधिकतम गति सीमा 25 किलोमीटर प्रति घंटा

नई दिल्ली : ई-रिक्शा की अधिकतम गति सीमा 25 किलोमीटर प्रति घंटा होगी और इसमें अधिकतम चार सवारी बैठेंगे। यह बात आज अधिसूचना के मसौदे में कहा गया ताकि इन वाहनों को कानूनी दर्जा प्रदान किया जा सके जिन पर सुरक्षा संबंधी समस्या के मद्देनजर दिल्ली उच्च न्यायालय ने प्रतिबंध लगाया था।

मसौदे में ई-रिक्शा के लिए ड्राइविंग लाइसेंस बनाने और समय-समय पर फिटनेस प्रमाणपत्र अनिवार्य बनाने का भी प्रस्ताव किया गया है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने यहां जारी अधिसूचना में ई-रिक्शा के लिए सुरक्षा मानक तय किए हैं। उसने केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में संशोधन के लिए 10 दिन के भीतर संबद्ध पक्षों से टिप्पणी मांगी है।

अधिसूचना में कहा गया कि इन नियमों के मसौदे पर आपत्ति या सुझाव 10 दिन के भीतर परिवहन संयुक्त सचिव को भेजा जा सकता है। केंद्र के पास मोटर वाहन अधिनियम के तहत नियमों में संशोधन का अधिकार है।

अधिसूचना के मुताबिक ई-रिक्शा की अधिकतम गतिसीमा 25 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, इसके मोटर की ताकत 2000 वाट से अधिक नहीं होगी और इसमें चालक के अलावा चार सवारी से ज्यादा नहीं बैठेंगे और कुल मिलाकर सामान 40 किलोग्राम से अधिक नहीं होगा।’

इसमें कहा गया, हर ड्राइविंग लाइसेंस और नवीकृत लाइसेंस, जारी होने से लेकर तीन साल से अधिक समय तक वैध नहीं होगा। फिटनेस प्रमाणपत्र, परीक्षण के बाद ही जारी किया जाएगा और यह विशिष्ट क्षेत्रों या मार्गों पर लागू होगा।

सड़क परिवहन, राजमार्ग एवं जहाजरानी मंत्री नितिन गडकरी ने कल कहा था कि ई-रिक्शा चलाने से जुड़ी अंतिम अधिसूचना 10 दिन बाद जारी की जाएगी।

 

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