सुहैब इलियासी करेंगे पत्नी की हत्या के मुकदमे का सामना

दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज कहा कि वरिष्ठ पत्रकार और ‘इंडियाज मोस्ट वांटेड’ नाम के शो से मशहूर हुए पूर्व टीवी प्रोड्यूसर सुहैब इलियासी को साल 2000 में अपनी पत्नी अंजु इलियासी की मौत के मामले में हत्या के आरोप का सामना करना पड़ेगा ।

नई दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज कहा कि वरिष्ठ पत्रकार और ‘इंडियाज मोस्ट वांटेड’ नाम के शो से मशहूर हुए पूर्व टीवी प्रोड्यूसर सुहैब इलियासी को साल 2000 में अपनी पत्नी अंजु इलियासी की मौत के मामले में हत्या के आरोप का सामना करना पड़ेगा ।

इलियासी और उनकी सास रूकमा सिंह की दो अलग-अलग अर्जियों पर फैसला करते हुए न्यायमूर्ति इंदरमीत कौर ने कहा, ‘अभियोजन की ओर से इकट्ठा किए गए साक्ष्य पहली नजर में आईपीसी की धारा 302 (हत्या) के तहत अतिरिक्त आरोप तय करने को सही ठहराते हैं ।’ न्यायमूर्ति कौर ने कहा, ‘ट्रायल अदालत को आईपीसी की धारा 302 के तहत अतिरिक्त आरोप तय करने के निर्देश के साथ पुनरीक्षण याचिका का निपटारा किया जाता है ।’ रूकमा सिंह ने अपनी अर्जी में मांग की थी कि 11 जनवरी 2000 को हुई उनकी बेटी की मौत के मामले में इलियासी के खिलाफ हत्या का अतिरिक्त आरोप शामिल किया जाए ।

दूसरी ओर, आईपीसी की धारा 304-बी (दहेज हत्या) सहित अपेक्षाकृत कई अन्य हल्की धाराओं में पिछले 14 साल से मुकदमे का सामना कर रहे इलियासी ने पुलिस के उस फैसले के खिलाफ अदालत का रूख किया था जिसमें उनकी पत्नी की मौत की प्रकृति का पता लगाने के लिए एक नए मेडिकल बोर्ड का गठन का निर्णय किया गया था । इलियासी की अर्जी खारिज करते हुए न्यायमूर्ति कौर ने कहा, ‘नवगठित मेडिकल बोर्ड की राय से अदालत को इस निष्कर्ष पर पहुंचने में मदद मिलेगी कि मृतका की हत्या हुई थी या उसने खुदकुशी की थी।’

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