ज़ी मीडिया ब्यूरो
मुंबई : महाराष्ट्र के गृह विभाग ने एक मॉडल से रेप के आरोपी सुनील पारस्कर को निलंबित करने की सिफारिश की है। गृह विभाग ने अपनी सिफारिश राज्य के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण को भेज दी है। इस मामले में पारस्कर को अग्रिम जमानत मिली हुई है।
मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक म़ॉडल की शिकायत के बाद गृह विभाग ने पारस्कर के खिलाफ आंतरिक जांच की है। विभाग ने पाया है कि पारस्कर के संबंध अन्य मॉडलों से भी रहे हैं। यही नहीं पुलिस अधिकारी ने सरकारी वाहनों का उपयोग अपने निजी कामों में भी किया है। गृह विभाग चाहता है कि मामले की जांच तक पारस्कर को निलंबित रखा जाए।
इसके पहले मॉडल से दुष्कर्म के मामले में फंसे डीआईजी पारस्कर को विशेष अदालत अग्रिम जमानत दे चुकी है। पारस्कर की जमानत याचिका मंजूर करते हुए कोर्ट ने कहा कि इस मामले में वरिष्ठ आईपीएस से हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता नहीं है।
पारस्कर के वकील ने अदालत में याचिका पर सुनवाई के दौरान प्राथमिकी दर्ज कराने में हुई देरी का हवाला देते हुए कहा कि उनके मुवक्किल के खिलाफ लगाए गए आरोप बेबुनियाद हैं। कोर्ट ने शिकायतकर्ता के व्यवहार और दोनों के बीच ईमेल के जरिये हुई वार्ता पर गौर करते हुए पारस्कर को अग्रिम जमानत मंजूर कर ली।
पारस्कर ने प्राथमिकी दर्ज होने के करीब एक सप्ताह बाद 25 जुलाई को गिरफ्तारी से बचने के लिए कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल की थी। मॉडल का आरोप है कि दिसंबर, 2013 ने पारस्कर ने दो मौकों पर उसके साथ छेड़छाड़ और दुष्कर्म किया था।