‘केवल मुस्लिम नहीं, सभी अल्पसंख्यकों के लिए है कोटा’
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‘केवल मुस्लिम नहीं, सभी अल्पसंख्यकों के लिए है कोटा’

सुप्रीम कोर्ट की ओर से पिछड़े वर्ग के कोटे से अल्पसंख्यकों को 4.5 फीसदी के आरक्षण को आंध्र उच्च न्यायालय के रद्द करने के फैसले पर रोक लगाने से इंकार करने के बाद केंद्रीय कानून मंत्री सलमान खुर्शीद ने उम्मीद जताई है कि मामले के नियमित पीठ के सामने आने के बाद सरकार को राहत मिलेगी। उन्होंोने कहा कि 4.5 फीसदी कोटा सभी अल्पकसंख्ययकों के लिए है, न कि केवल मुस्लिमों के लिए है।

अहमदाबाद : सुप्रीम कोर्ट की ओर से पिछड़े वर्ग के कोटे से अल्पसंख्यकों को 4.5 फीसदी के आरक्षण को आंध्र उच्च न्यायालय के रद्द करने के फैसले पर रोक लगाने से इंकार करने के बाद केंद्रीय कानून मंत्री सलमान खुर्शीद ने उम्मीद जताई है कि मामले के नियमित पीठ के सामने आने के बाद सरकार को राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि 4.5 फीसदी कोटा सभी अल्पसंख्यकों के लिए है, न कि केवल मुस्लिमों के लिए है।
खुर्शीद ने कहा कि अवकाश पीठ पारंपरिक रवैया अपनाती है। हमने सोचा था कि हमें राहत मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा होता है। जब अदालत फिर से खुलेगी तो मामला नियमित पीठ के पास जाएगा और फिर हमें आखिरी जवाब मिलेगा। उन्होंने कहा कि इसी तरह के एक मामले में उच्चतम न्यायालय ने रोक लगाई लगाई थी और अब यह मामला संवैधानिक पीठ के समक्ष है और मेरा मानना है कि यह मामला भी संवैधानिक पीठ के सामने जाएगा। कानून मंत्री ने देश की सबसे बड़ी अदालत के फैसले को सरकार के लिए झटका मानने से इंकार किया और कहा कि आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के सात न्यायाधीशों की पीठ के इसी तरह के एक फैसले पर उस वक्त उच्चतम न्यायालय ने रोक लगा दी थी, जब सरकार ने उसके सामने अपना पक्ष रखा।
खुर्शीद मीडिया पर मंत्री समूह को लेकर संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उनके साथ केंद्रीय गृह मंत्री पी चिदंबरम और सूचना एवं प्रसारण मंत्री अंबिका सोनी भी मौजूद थीं। उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने नोटिस जारी किए हैं। गर्मियों की छुट्टी के बाद अदालत खुलेगी। हमने दस्तावेज सौंपे हैं। (एजेंसी)

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