फांसी की सजा पर रोक 
उच्चतम न्यायालय ने चंदन तस्कर वीरप्पन के चार सहयोगियों की मौत की सजा पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है । इन्हें वर्ष 2004 में मौत की सजा सुनाई गई थी । कर्नाटक में बारूदी सुरंग का विस्फोट करने के मामले में इन्हें दोषी पाया गया था । विस्फोट में 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे । पीठ ने मामले की सुनवाई बुधवार को तय की है । मुख्य न्यायाधीश अल्तमस कबीर और न्यायामूर्ति ए. आर. दवे एवं न्यायमूर्ति विक्रमजीत सेन की पीठ ने कहा कि तब तक चारों दोषियों के मौत की सजा पर रोक लगाई जाती है ।