पासपोर्ट, पेंशन और जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र जैसी सरकारी सेवाएं समयबद्ध तरीके से सुलभ कराने के प्रावधान वाले विधेयक को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुरुवार को मंजूरी दे दी। वस्तु एवं सेवाओं की समयबद्ध आपूर्ति और शिकायतों के निवारण के नागरिकों के अधिकार संबंधी विधेयक को यहां प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में हुयी केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी दी गई। सरकारी सूत्रों ने बताया कि विधेयक में कर्तव्य पालन में विफल रहने वाले किसी सरकारी अधिकारी के खिलाफ 50 हजार रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।