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इस्लामाबाद : पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश इफ्तिखार चौधरी ने गुरुवार को अपने बेटे अर्सलान इफ्तिखार के खिलाफ चल रहे मुकदमे की सुनवाई से अलग कर लिया। अर्सलान पर आरोप है कि उसने सर्वोच्च न्यायालय में चल रहे एक मुकदमे को प्रभावित करने के लिए उद्योगपति मलिक रियाज हुसैन से कथित तौर पर 40 करोड़ डॉलर की राशि ली थी।
प्रधान न्यायाधीश की अध्यक्षता में जैसे ही तीन न्यायाधीशों की पीठ ने स्वत: संज्ञान लेते हुए इस मामले पर सुनवाई शुरू की चौधरी ने खुद को इस मामले से अलग करने का निर्णय लिया।
अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर ने पीठ में प्रधान न्यायाधीश को शामिल किए जाने पर आपत्ति व्यक्त करते हुए कहा था कि यह हितों के टकराव की स्थिति होगी। प्रधान न्यायाधीश द्वारा अपने बेटे के खिलाफ मामले की सुनवायी करने की कानूनी विशेषज्ञों ने आलोचना की थी। बाद में अटॉर्नी जनरल ने भी इस बात पर आपत्ति जताई जिसके बाद चौधरी ने खुद को इस मामले से अलग करने का निर्णय लिया ।
प्रधान न्यायाधीश ने कहा, कुरान का कहना है कि आप सिर्फ अपने कर्मों के लिए जिम्मेदार हैं, अपने बच्चों के नहीं। हमें अल्लाह में विश्वास और भरोसा है। चौधरी ने कहा कि उन्हें अपने बेटे के काम और व्यवसाय के बारे में कोई जानकारी नहीं है। (एजेंसी)