सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) कानून की धारा 66 (ए) के तहत हुई गिरफ्तारियों पर उठे हंगामे के बाद अब इस धारा के तहत शिकायत दर्ज करने से पहले शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस उपायुक्त और महानगरों में पुलिस महानिरीक्षक स्तर के अधिकारी से मंजूरी लेनी होगी। एक शीर्ष सूत्र ने बताया, ‘संबंधित पुलिस अधिकारी या पुलिस थाना तब तक कोई शिकायत (66ए के तहत) दर्ज नहीं कर सकते, जब तक शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस उपायुक्त स्तर के अधिकारी और महानगरीय क्षेत्रों में पुलिस महानिरीक्षक स्तर के अधिकारी से पहले अनुमति नहीं ले ली जाती।’