सिंगापुर दंगा मामले में 20वें भारतीय नागरिक को जेल की सजा

सिंगापुर में पिछले साल हुए दंगा मामले में एक भारतीय नागरिक को आज 25 महीने की जेल की सजा सुनाई गई और उसे तीन बेंत मारने का भी आदेश दिया गया, इसके साथ ही यह भारतीय नागरिक अब 20वां ऐसा नागरिक बन गया है जिसे पिछले साल के दंगा मामले में सजा सुनाई गई है।

सिंगापुर : सिंगापुर में पिछले साल हुए दंगा मामले में एक भारतीय नागरिक को आज 25 महीने की जेल की सजा सुनाई गई और उसे तीन बेंत मारने का भी आदेश दिया गया, इसके साथ ही यह भारतीय नागरिक अब 20वां ऐसा नागरिक बन गया है जिसे पिछले साल के दंगा मामले में सजा सुनाई गई है।

सिंगापुर में पिछले साल हुई हिंसा पिछले 40 वषरें में हुई अब तक की सबसे बुरी हिंसक घटना थी। निर्माण कार्य से जुड़े कामगार चिन्नप्पा गोविंदारासु (31) को उस समूह में शामिल पाया गया था जिसके बारे में बताया गया कि उसका लक्ष्य 8 दिसंबर की रात को रेस कोर्स मार्ग के पास आपराधिक घटना को अंजाम देना था।

आरोप के मुताबिक, इनमें से एक या अधिक ने लिट्ल इंडिया जिले में पुलिस की कार को धक्का देने के लिए बल प्रयोग किया था। यह दंगा बस हादसे में एक भारतीय की मौत के बाद भड़का था। जिला अदालत ने अपने फैसले में कहा कि रविवार की शाम गोविंदारासु ने अपने दोस्तों के साथ खूब सारी व्हिस्की और शराब पी थी जिसके बाद वह रेस कोर्स मार्ग की ओर बढ़ रहा था।

उसे वाहन को रेस कोर्स मार्ग से हटाकर क्रांजी औद्योगिक क्षेत्र स्थित उसके आवास में ले जाने के लिए कहा गया था। दंगे पर नियंत्रण के लिए पुलिस दो कारों में आई थी लेकिन बाद में उसी मार्ग पर दक्षिण एशिया के करीब 400 प्रवासी कामगारों के बीच हिंसा भड़क गई जहां पुलिस की गाड़ी खड़ी थी, इसके कारण वे अपने वाहन में वापस नहीं जा सके। ये सभी कामगार वहां अपने साप्ताहिक अवकाश के कारण एकत्रित हुए थे।

लिट्ल इंडिया में हुए दंगे के कारण 58 पुलिस और रक्षा अधिकारी घायल हो गए थे और 23 आपातकालीन वाहन क्षतिग्रस्त हो गए थे। यह क्षेत्र भारतीय मूल के दुकानदारों, व्यवसायियों, पबों, भोजनालयों, होटलों और मोटलों के लिए जाना जाता है। दंगे के लिए 25 भारतीयों पर मामला चलाया गया था।

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