क्रीमिया की संसद ने नए संविधान को दी मंजूरी

क्रीमिया की संसद ने शुक्रवार को ध्वनिमत से नए संविधान को मंजूरी दे दी जिसमें क्षेत्र को रूसी संघ के भीतर वैधानिक और लोकतांत्रिक राज्य होने की घोषणा की गई है।

कीव : क्रीमिया की संसद ने शुक्रवार को ध्वनिमत से नए संविधान को मंजूरी दे दी जिसमें क्षेत्र को रूसी संघ के भीतर वैधानिक और लोकतांत्रिक राज्य होने की घोषणा की गई है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ के मुताबिक, क्रीमिया के 88 सांसदों द्वारा मंजूर संविधान में 10 चैप्टर और 95 अनुच्छेद हैं। इसमें कहा गया है कि रूसी, यूक्रेनी और क्रीमियाई-टाटार भाषाओं को सरकारी भाषा का दर्जा दिया जाएगा।
नए संविधान के द्वारा सरकार की दो शाखाएं तैयार की गई हैं। पहली विधायी शाखा का प्रतिनिधित्व राज्य परिषद करेगी और कार्यकारी शाखा प्रतिनिधित्व मंत्रियों का परिषद करेगा। दस्तावेज के मुताबिक गणराज्य का प्रमुख क्रीमिया में शीर्ष अधिकारी होगा। राज्य परिषद की मुहर लगने के बाद प्रमुख पांच वर्षो तक गणराज्य पर शासन कर सकेगा।
क्रीमिया की संसद ने 17 मार्च को खुद को यूक्रेन से स्वतंत्र घोषित कर लिया। इसके लिए कराए गए जनमत संग्रह में 96.77 प्रतिशत लोगों ने क्रीमिया को रूस में शामिल होने के पक्ष में मतदान किया था। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और क्रीमिया के नेताओं ने 18 मार्च को एक संधि पर हस्ताक्षर कर क्रीमिया गणराज्य और सेवास्तोपोल शहर को रूस के हिस्से के रूप में मंजूरी दी। यूक्रेन ने जनमत संग्रह को खारिज करते हुए उसे असंवैधानिक करार दिया है।

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