सेबी ने सहारा के निवेशकों से मांगी जानकारी
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सेबी ने सहारा के निवेशकों से मांगी जानकारी

सहारा मामले में रिफंड प्रक्रिया में तेजी लाते हुए बाजार नियामक सेबी ने सहारा की दो कंपनियों के ‘वास्तविक निवेशकों’ को अपना व्यक्तिगत और निवेश ब्यौरा देने को कहा है ताकि सीधे उनके बैंक खाते में राशि का रिफंड किया जा सके।

मुंबई : सहारा मामले में रिफंड प्रक्रिया में तेजी लाते हुए बाजार नियामक सेबी ने सहारा की दो कंपनियों के ‘वास्तविक निवेशकों’ को अपना व्यक्तिगत और निवेश ब्यौरा देने को कहा है ताकि सीधे उनके बैंक खाते में राशि का रिफंड किया जा सके।
रिफंड लेने के लिए बैंक खाता होना अनिवार्य है और जिन निवेशकों के पास बैंक खाते नहीं हैं उन्हें अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में खाता खुलवाने को कहा गया है।
सेबी ने एक बयान जारी कर कहा कि निवेशकों द्वारा जमा किए गए दस्तावेजों की जांच के बाद उन्हें धन लौटाया जाएगा और निवेशकों को सेबी द्वारा रिफंड के उद्देश्य से बनाए गए एक प्रारूप में रिफंड का दावा करना होगा।
बाजार नियामक ने कहा, ‘उच्चतम न्यायालय द्वारा 8 मई, 2013 को दिए गए आदेश के मुताबिक, सेबी ने वास्तविक निवेशकों को रिफंड की प्रक्रिया शुरू की है। जिन निवेशकों ने सेबी के तय फार्मेट में अपने निवेश के बारे में जानकारी दी है अथवा देंगे उनके दावों की जांच पड़ताल कर असल निवेशकों को रिफंड किया जायेगा।’
यह मामला सहारा समूह की दो कंपनियों सहारा इंडिया रीयल एस्टेट कारपोरेशन लिमिटेड (एसआईआरईसीएल) और सहारा हाउसिंग इनवेस्टमेंट कारपोरेशन लि. (एसएचसीआईएल) द्वारा निवेशकों से बॉंड के जरिये जुटाये गये करीब 24,000 करोड़ रुपये से अधिक राशि से जुड़ा है।
उच्चतम न्यायालय ने सेबी को इन दोनों कंपनियों के वास्तविक निवेशकों का पता लगाकर और उनके दस्तावेजों की जांच कर निवेश राशि लौटाने के काम को अंजाम देने को कहा है। (एजेंसी)

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