जेटली कॉल डिटेल केस : पुलिसकर्मी की जमानत याचिका खारिज

गैर-कानूनी तरीके से भाजपा नेता अरुण जेटली की कॉल डिटेल हासिल करने के आरोप में गिरफ्तार चार आरोपियों में से एक अरविंद डबास की जमानत अर्जी पर सुनवाई से दिल्ली की एक अदालत ने आज इंकार कर दिया।

नई दिल्ली : गैर-कानूनी तरीके से भाजपा नेता अरुण जेटली की कॉल डिटेल हासिल करने के आरोप में गिरफ्तार चार आरोपियों में से एक अरविंद डबास की जमानत अर्जी पर सुनवाई से दिल्ली की एक अदालत ने आज इंकार कर दिया। अदालत ने यह कहते हुए आरोपी पुलिसकर्मी डबास की अर्जी पर सुनवाई से इंकार कर दिया कि यह मामला उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है।
मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (सीएमएम) विद्या प्रकाश ने कांस्टेबल डबास की जमानत याचिका दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश का हवाला देते हुए सुनने से इंकार कर दिया जिसमें राष्ट्रीय राजधानी को 11 महानगर क्षेत्रों (मेट्रोपॉलिटन जोन) में बांटने की बात कही गयी थी।
दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने जब यह कहा कि उस वक्त तक कार्यवाही रोक कर रखी जाए जब तक अधिकार-क्षेत्र का मुद्दा स्पष्ट नहीं हो जाता, तो अदालत ने मामले की सुनवाई नहीं करने का फैसला किया। अभियोजन पक्ष ने सीएमएम को बताया कि मामले में कथित अपराधों में से कोई भी इस अदालत के अधिकार-क्षेत्र में नहीं आता।
अधिकार-क्षेत्र का मुद्दा इसलिए सामने आया क्योंकि दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस साल एक मार्च से राष्ट्रीय राजधानी को 11 महानगर क्षेत्रों में बांट दिया है और हर क्षेत्र में एक अलग सीएमएम होगा। इससे पहले, दिल्ली नौ राजस्व जिलों में विभाजित थी जहां सीएमएम का सिर्फ एक पद होता था जो दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा के मामलों की सुनवाई करता था। (एजेंसी)

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