पुणे धमाका : फिरोज की हिरासत अवधि बढ़ी

दिल्ली की एक अदालत ने एक अगस्त को पुणे में हुए धमाका मामले में आरोपी फिरोज हमजा की पुलिस हिरासत अवधि चार दिनों के लिए बढ़ा दी है।

नई दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने एक अगस्त को पुणे में हुए धमाका मामले में आरोपी फिरोज हमजा की पुलिस हिरासत अवधि चार दिनों के लिए बढ़ा दी है। फिरोज की हिरासत पुलिस की इस दलील पर बढ़ाई गयी कि उससे इंडियन मुजाहिदीन के एक और संदिग्ध सदस्य सैयद मकबूल के सामने पूछताछ करना है। मकबूल भी पुणे धमाके के मामले में आरोपी है।
दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने जब यह कहा कि 23 अक्तूबर को गिरफ्तार किए गए मकबूल की ओर से किए गए खुलासों के बाद यह जरूरी हो गया है कि उसे फिरोज से रू-ब-रू कराया जाए। पुलिस की इस दलील को मजिस्ट्रेट की अदालत ने मान लिया और उसकी हिरासत चार दिनों के लिए बढ़ाए जाने के आदेश दिए। इसी मामले में आरोपी असद खान और इमरान खान को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। उनके बारे में विशेष शाखा ने कहा कि उनसे अब पूछताछ की जरूरत नहीं है।
पुणे धमाके के मामले में गिरफ्तार चौथा आरोपी इरफान मुस्तफा लंगड़ा पहले से ही 30 अक्तूबर तक पुलिस हिरासत में है। पुलिस ने दावा किया कि मकबूल ने असद, इमरान, फिरोज और मुस्तफा के साथ मिलकर बिहार के बोध गया स्थित बौद्ध तीर्थस्थल में फिदायीन हमला करने की योजना बनायी थी। (एजेंसी)

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