मप्र के पूर्व मंत्री राघवजी को नहीं मिली जमानत

यौन शोषण के आरोप में जेल में बंद पूर्व वित्त मंत्री राघवजी को आज भी जमानत नहीं मिल सकी और मप्र उच्च न्यायालय ने इस मामले की सुनवाई के लिये आगामी 12 अगस्त की तिथि निर्धारित की है।

जबलपुर : यौन शोषण के आरोप में जेल में बंद पूर्व वित्त मंत्री राघवजी को आज भी जमानत नहीं मिल सकी और मप्र उच्च न्यायालय ने इस मामले की सुनवाई के लिये आगामी 12 अगस्त की तिथि निर्धारित की है।
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश टी. के. कौशल की अदालत में राघवजी के वकील राघवेन्द्र सिंह रघुवंशी ने आवेदन दायर किया था। इसमें राघवजी की ओर से अनुरोध किया गया था कि उनके आवेदन पर आम आदमी की तरह व्यवहार किया जाये और अदालत इस मामले में अपनी ओर से तिथी का निर्धारण कर सकती है।
आवेदन में राघवजी की उम्र एवं उनकी ब्लड प्रेशर, शुगर जैसी अन्य बीमारियों का हवाला देते हुए उनका इलाज भोपाल अथवा किसी अन्य स्थान पर निजी नर्सिग होम में कराये का भी अनुरोध किया गया था। अदालत ने अधिकारियों को राघवजी का उचित इलाज कराये जाने के निर्देश दिये हैं।
दूसरी तरफ, यौन शोषण के शिकार राजकुमार की ओर से सहायक महाधिवक्ता राशिद सुहेल सिद्दीकी ने राघवजी की जमानत का विरोध करते हुए कहा कि यदि उन्हें जमानत दे दी गई तो वे अपने संपर्को एवं धन बल का इस्तेमाल कर साक्ष्यों एवं गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इसके पहले भी राघवजी द्वारा राजकुमार के पिता का अपहरण करवाकर उनके मुवक्किल के पागल होने संबंधी बयान दिलाया जा चुका है तथा आगे भी वे ऐसा कुछ कर सकते हैं।
अदालत में आठ अधिवक्ताओं ने भी जमानत याचिका का विरोध करते हुए हस्तक्षेपकर्ता बनने के लिये अपने अपने आवेदन दाखिल किये। इन वकीलों को कहना था कि राज्य सरकार द्वारा राघवजी को बचाया जा रहा है तथा यही कारण है कि उनकी केस डायरी हेलीकाप्टर के जरिये भेजी गयी, जबकि अनेक प्रकरणों में न्यायालय के आदेश के बावजूद केस डायरी आने में महीनों लग जाते हैं। अदालत ने वकीलों के आवेदन स्वीकार करते हुए उन्हें आगामी तिथी पर अपने तथ्य पेश करने को कहा है। (एजेंसी)

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