शहला कांड: BJP विधायक की अर्जी खारिज
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शहला कांड: BJP विधायक की अर्जी खारिज

आरटीआई कार्यकर्ता शहला मसूद के हत्याकांड में जांच के घेरे में आये भोपाल के भाजपा विधायक ध्रुवनारायण सिंह के पॉलीग्राफ टेस्ट के मसले में उनकी ओर से पेश अर्जी को विशेष सीबीआई अदालत ने खारिज कर दिया।

इंदौर : आरटीआई कार्यकर्ता शहला मसूद के हत्याकांड में जांच के घेरे में आये भोपाल के भाजपा विधायक ध्रुवनारायण सिंह के पॉलीग्राफ टेस्ट के मसले में उनकी ओर से पेश अर्जी को विशेष सीबीआई अदालत ने खारिज कर दिया।

 

इस अर्जी में आरोप लगाया गया था कि सीबीआई ने भाजपा विधायक के पॉलीग्राफ टेस्ट के संबंध में न्यायालय को गुमराह करने के लिये गलतबयानी की। सीबीआई के वकील हेमंत कुमार शुक्ला ने संवाददाताओं को बताया कि विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट डॉ. शुभ्रा सिंह ने दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद सिंह की अर्जी खारिज कर दी।

 

उधर, भाजपा विधायक के वकील प्रदीप गुप्ता ने विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने सीबीआई के अधिवक्ता से बहस के बाद कहा कि उनके मुवक्किल की अर्जी में उठाये गये बिंदुओं पर जांच एजेंसी की ओर से अदालत में उचित जवाब नहीं दिया गया।

 

सीबीआई के वकील ने गुप्ता के इस दावे पर कहा, ‘हमने अपने जवाब में तमाम बिंदुओं पर विधिसम्मत जानकारी दी जिसे अदालत ने सही माना, जबकि सिंह की अर्जी को आगे विचार के लायक नहीं समझा गया।’ गुप्ता ने 24 मार्च को सिंह की ओर से अदालत में अर्जी के साथ हलफनामा भी पेश किया था। (एजेंसी)

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