हैदराबाद विस्फोट: आईएम के चार सदस्यों के खिलाफ आरोप तय
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हैदराबाद विस्फोट: आईएम के चार सदस्यों के खिलाफ आरोप तय

एक स्थानीय अदालत ने बुधवार को अगस्त 2007 में हुए दो बम विस्फोटों के चार आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए। इन विस्फोटों में 42 लोग मारे गये थे।

हैदराबाद : एक स्थानीय अदालत ने बुधवार को अगस्त 2007 में हुए दो बम विस्फोटों के चार आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए। इन विस्फोटों में 42 लोग मारे गये थे।
द्वितीय मेट्रोपोलिटन सत्र न्यायाधीश की अदालत ने इंडियन मुजाहिदीन के चार संदिग्ध सदस्यों अनिक शफीक सैयद, मोहम्मद सादिक, अकबर इस्माइल चौधरी और अंसर अहमद बादशाह शेख के खिलाफ आरोप तय किए।
अगस्त 2007 में हुए दो बम विस्फोटों तथा दिलसुखनगर क्षेत्र के पैदल पार पथ के नीचे एक बम के बरामद होने के संबंध में आरोपियों को आईपीसी की 302 (हत्या) सहित अन्य धाराओं तथा विस्फोटक सामग्री अधिनियम के प्रावधानों के तहत आरोपित किया गया। इसके बाद अदालत ने इस मुकदमे की सुनवाई की शुरूआत के लिए 28 अक्तूबर की तारीख तय की। उस दिन, अदालत बयान दर्ज करने के लिए गवाहों को समन जारी करने पर फैसला करेगी।
ये आरोपी महाराष्ट्र आतंकवाद निरोधक दल द्वारा अक्तूबर 2008 में गिरफ्तार लोगों में शामिल हैं। बाद में गुजरात पुलिस ने अहमदाबाद में हुए श्रृंखलाबद्ध विस्फोटों के संबंध में इन आरोपियों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था। आंध्र प्रदेश पुलिस ने बम विस्फोटों के संबंध में आरोप पत्र दायर करके उनके अभियोजन की अनुमति मांगी थी। (एजेंसी)

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