शनिवार के अखबारों की बात करें तो सभी अखबारों ने कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और पीएम मोदी की मुलाकात की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है.
दैनिक भास्कर: सुप्रीम कोर्ट ने सड़क सुरक्षा को लेकर शुक्रवार को मोटरसाइकिल सवारों के लिए कुछ नियमों को अनिवार्य कर दिया है. दैनिक भास्कर ने इस खबर को अपने शनिवार के अंक में प्रमुखता के साथ पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है. खबर के मुताबिक कोर्ट ने सेंट्रल व्हीकल मोटर रूल 123 के सख्ती से पालन के आदेश दिए हैं. यह आदेश नई मोटरसाइकिलों पर ही लागू होगा. इसके अनुसार मोटरसाइकिल पर पीछे बैठने वाली सवारी की सुरक्षा के लिए सेफ्टी हैंडल, फुट रेस्ट और पिछले पहिए पर प्रोटेक्टिव कवर लगा होना चाहिए. खबर में बताया गया है कि कोर्ट ने यह आदेश मोटरसाइकिल निर्माताओं के संगठन सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैनुफैक्चरर्स की उस याचिका को खारिज करते हुए दिया, जिसमें मप्र हाईकोर्ट के 2008 के फैसले को चुनौती दी गई थी. हाईकोर्ट ने ज्ञान प्रकाश की याचिका पर सुनवाई करते हुए अपने आदेश में सेंट्रल व्हीकल मोटर रूल 123 को अनिवार्य कर दिया था. ऑटोमोबाइल निर्माताओं ने हाईकोर्ट के इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी.
दैनिक जागरण: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शुक्रवार को एक अहम निर्णय में पूरे उत्तर प्रदेश में राजमार्ग, सड़क व अन्य रास्तों पर अतिक्रमण कर बनाए गए धार्मिक स्थलों को हटाने का आदेश दिया है. दैनिक जागरण ने अपने शनिवार के राष्ट्रीय संस्करण के पहले पन्ने पर इसे प्रमुख खबरों में शामिल किया है. खबर के मुताबिक कोर्ट ने कहा कि एक जनवरी 2011 के बाद अतिक्रमण कर बने सभी धार्मिक स्थलों को तत्काल हटाया जाए. जनवरी, 2011 के पहले अतिक्रमण कर बनाए गए धार्मिक स्थलों को छह माह में उन्हीं की (जिन्होंने बनवाया है) भूमि पर शिफ्ट किया जाए, क्योंकि सड़क पर कब्जा करना किसी का अधिकार नहीं है. खबर में बताया गया है कि हाई कोर्ट ने मुख्य सचिव को सख्त निर्देश दिए हैं कि सभी जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक को इस आदेश का पालन करवाने का निर्देश जारी करें. इस आदेश को न मानने वाले अधिकारी आपराधिक अवमानना के दोषी माने जाएंगे. कोर्ट ने सभी डीएम को यह भी आदेश दिया है कि वे दो माह के भीतर कार्रवाई की सूचना विभाग को सौंप दें, ताकि मुख्य सचिव 28 मई को हाईकोर्ट में रिपोर्ट दाखिल कर सकें. यह आदेश न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल और न्यायमूर्ति अजित कुमार की खंडपीठ ने फतेहपुर के महमूद हुसैन की याचिका पर दिया है.
हिन्दुस्तान: नोएडा-ग्रेटर नोएडा मेट्रो लाइन को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच 50-50 प्रतिशत हिस्सेदारी पर सहमति बनी है. हिन्दुस्तान ने अपने शनिवार के अंक में इस खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है. खबर के मुताबिक इसके लिए केंद्र सरकार 970 करोड़ रुपये देगी. इस फैसले के बाद परियोजना की आर्थिक अड़चन दूर हो गई है. खबर में नोएडा प्राधिकरण के चेयरमैन और नोएडा मेट्रो रेल कारपोरेशन के प्रबंध निदेशक आलोक टंडन के हवाले से बताया गया है कि 19 फरवरी को हिस्सेदारी के दस्तावेजों पर उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव और केंद्रीय शहरी विकास सचिव ने दस्तख्त कर दिए हैं. एमओयू एनएमआरसी को प्राप्त हो गया है. उन्होंने बताया कि परियोजना में भारत सरकार की 50 प्रतिशत भागीदारी सुनिश्चित हो गई है. इसके तहत अब जल्द केंद्र सरकार से 970 करोड़ रुपए मिल जाएंगे.
नवभारत टाइम्स: पाकिस्तान ने शुक्रवार को दावा किया कि उसने 6 देशों के रक्षा अधिकारियों को एलओसी का दौरा कराया ताकि भारत के कथित अत्याचारों से अवगत कराया जा सके. नवभारत टाइम्स ने इस खबर को अपने शनिवार के अंक में पहले पन्ने पर जगह दी है. खबर के मुताबिक दौरा करने वालों में से कुछ संयुक्त राष्ट्र के भी सदस्य हैं. खबर में पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता के हवाले से बताया गया है कि दौरा करने वालों में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, तुर्की और इंडोनेशिया के रक्षा अधिकारी शामिल थे. उन लोगों ने रावलकोट सेक्टर का दौरा किया. खबर में आगे बताया गया है कि पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने भारतीय सेना पर 335 बार सीजफायर तोड़ने का आरोप लगाया है, जिनमें उसके 15 नागरिकों की मौत की बात कही गई है.
टाइम्स ऑफ इंडिया: टाइम्स ऑफ इंडिया में शनिवार के अंक में पहले पन्ने पर छपी एक खबर के मुताबिक 16 साल की हर्षिता अरोड़ा द्वारा बनाया गया एक मोबाइल ऐप इन दिनों काफी चर्चा में है. खबर के मुताबिक यह मोबाइल एप 32 देशों के 1000 से भी ज्यादा क्रिप्टोकरेंसी की कीमतों में उतार-बढ़ाव के बारे में अपडेट करता है. खबर में बताया गया है कि हर्षिता ने अपना मोबाइल ऐप 28 जनवरी को लॉन्च किया था. खबर के मुताबिक अपने लॉन्चिंग के एक महीने से भी कम समय में हर्षिता का यह ऐप एप्पल के ऐप स्टोर पर सबसे अधिक मांग वाले पेड ऐप्स में से एक बन गया है.
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