भारत का पाक को जवाब, पत्नी से पहले मां को मिले कुलभूषण जाधव से मिलने की इजाजत
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भारत का पाक को जवाब, पत्नी से पहले मां को मिले कुलभूषण जाधव से मिलने की इजाजत

पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने जाधव को जासूसी के आरोपों में फांसी की सजा सुनाई है. हालांकि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने अपने आदेश में इस पर रोक लगा दी है.

कुलभूषण जाधव. (फाइल फोटो)

इस्लामाबाद: पाकिस्तान ने शनिवार (18 नवंबर) को कहा कि कथित भारतीय जासूस कुलभूषण जाधव को उसकी पत्नी से मिलने की इजाजत देने की इस्लामाबाद की पेशकश पर उसे भारत की तरफ से प्रतिक्रया मिली है. सूत्रों के मुताबिक भारत ने अनुरोध किया है कि पहले जाधव की मां को मिलने की इजाजत दी जाए. जाधव को पाकिस्तान में फांसी की सजा सुनाई गई है. विदेश कार्यालय के प्रवक्ता मोहम्मद फैजल ने कहा, "कमांडर जाधव के लिए पाकिस्तान के मानवीय प्रस्ताव पर भारत ने जवाब दिया है. जिस पर विचार किया जा रहा है."

  1. जाधव को पाकिस्तान में फांसी की सजा सुनाई गई है.
  2. कुलभूषण जाधव का मामला फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में चल रहा है.
  3. जाधव को पिछले साल 2016 में पाकिस्तान की सेना ने गिरफ्तार किया था.

विदेश कार्यालय के एक सूत्र के मुताबिक, भारत ने कुलभूषण जाधव की मां अवंती जाधव के लिए एक अतिरिक्त वीजा और उन्हें अपने बेटे से मिलने देने की अनुमति की मांग की है. जाधव की मां ने इस साल की शुरुआत में नई दिल्ली स्थित पाकिस्तान उच्चायोग के समक्ष वीजा आवेदन दायर किया था. सूत्र ने कहा कि भारत ने जाधव की पत्नी को अकेले पाकिस्तान भेजने में अनिच्छा व्यक्त की है और जोर देकर कहा कि उनकी मां का आवेदन भी स्वीकृत किया जाना चाहिए.

भारत का कहना है कि जाधव की मां को अपने बेटे से मिलने का अधिकार है. पाकिस्तान ने पिछले हफ्ते अचानक भारत को सूचित किया कि वह 'जासूस' और उसकी पत्नी को मानवीय आधार पर मिलने की अनुमति देने के लिए तैयार है.विदेश कार्यालय के प्रवक्ता ने संवाददाताओं से कहा कि यह मुलाकात पाकिस्तानी सरजमीं पर होगी. हालांकि यह साफ नहीं है कि पाकिस्तान में जाधव को पत्नी से मुलाकात की इजाजत देने के लिए इस्लामाबाद को किसने प्रेरित किया है.

कयास लगाए जा रहे थे कि भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और हाल ही में नई दिल्ली स्थित पाकिस्तान के नए उच्चायुक्त सोहेल महमूद के बीच हुई बैठक में दोनों देशों ने इस मुद्दे पर चर्चा की थी. हालांकि, इस्लामाबाद ने इस बात से इनकार किया था कि इस मुद्दे पर चर्चा चल रही है.

पाकिस्तान का दावा है कि भारतीय नौसेना का कमांडर जाधव भारत की प्रमुख खुफिया एजेंसी, रिसर्च एंड एनलिसिस विंग(रॉ) के लिए काम कर रहा था. इस्लामाबाद का कहना है कि तीन मार्च, 2016 को बलूचिस्तान में कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने उसे अवैध रूप से पाकिस्तान में पकड़ लिया था. भारत ने कहा है कि जाधव एक पूर्व नौसेना अधिकारी हैं और वह रॉ के लिए काम नहीं कर रहे थे.

पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने जाधव को जासूसी के आरोपों में फांसी की सजा सुनाई है. हालांकि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने अपने आदेश में इस पर रोक लगा दी है. नई दिल्ली ने जाधव को वकील मुहैया कराने की मांग पर जोर दिया है, लेकिन इस्लामाबाद ने इस आधार पर अनुमति देने से इनकार कर दिया है कि जासूसों से संबंधित मामलों में इस तरह की मदद लागू नहीं है.

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