पनामा पेपर्स: नवाज शरीफ, परिवार के लोगों पर लग सकती देश से बाहर जाने पर रोक
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पनामा पेपर्स: नवाज शरीफ, परिवार के लोगों पर लग सकती देश से बाहर जाने पर रोक

एनएबी ने जुलाई में आए सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद गत आठ सितंबर को शरीफ, उनके बच्चों और दामाद के खिलाफ इस्लामाबाद की जवाबदेही अदालत में तीन मामले दर्ज किए थे.

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ. (फाइल फोटो)

इस्लामाबाद: पनामा पेपर्स मामले को लेकर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और उनके परिवार के चार लोगों के जल्द ही देश से बाहर जाने पर रोक लग सकती है. पाकिस्तान के भ्रष्टाचार रोधी प्राधिकरण ने उनके नाम निकास नियंत्रण सूची में डालने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. पाकिस्तान अखबार डॉन ने यह खबर दी है. सर्वोच्च न्यायालय ने इस साल जुलाई में 67 साल के शरीफ को आय के ज्ञात सूत्रों से ज्यादा संपत्ति अर्जित करने के मामले को लेकर प्रधानमंत्री पद के अयोग्य करार दिया गया था जिसके बाद उन्होंने पद से इस्तीफा दिया.

  1. नवाज शरीफ और उनके परिवार के कुछ लोगों पर लंदन में उनकी संपत्तियों को लेकर मामले दर्ज हैं.
  2. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई में शरीफ को प्रधानमंत्री पद के अयोग्य करार दिया गया था.
  3. इसके बाद नवाज शरीफ ने पद से इस्तीफा दे दिया था.

पूर्व प्रधानमंत्री और उनके परिवार के कुछ लोगों पर लंदन में उनकी संपत्तियों के स्वामित्व को लेकर मामले दर्ज हैं. राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) ने जुलाई में आए सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद गत आठ सितंबर को शरीफ, उनके बच्चों और दामाद के खिलाफ इस्लामाबाद की जवाबदेही अदालत में तीन मामले दर्ज किए थे.

खबर के अनुसार लाहौर के एनएबी कार्यालय ने शुक्रवार (17 नवंबर) को शरीफ, उनके दो बेटों - हुसैन एवं हसन, बेटी मरियम और दामाद मोहम्मद सफदर के नाम निकास नियंत्रण सूची (ईसीएल) में डालने की प्रक्रिया शुरू कर दी.इस्लामाबाद स्थित एनएबी के प्रवक्ता के अनुसार ईसीएल में नाम जुड़ने पर शरीफ परिवार की विदेश की यात्रा पर प्रतिबंध लग सकता है.

पनामा पेपर्स: नवाज शरीफ को झटका, 3 मामलों को एक साथ जोड़ने की अपील खारिज

इससे पहले पाकिस्तान के अपदस्थ प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को गुरुवार (16 नवंबर) को एक और झटका उस वक्त लगा जब प्रधान न्यायाधीश ने पनामा पेपर्स केस से जुड़े उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के तीन मामलों को एक साथ जोड़ने की उनकी अपील खारिज कर दी. विशेष एहतिसाब अदालत ने आठ नवंबर को शरीफ के खिलाफ कौमी एहतिसाब ब्यूरो (एनएबी) की ओर से दायर तीन मामलों को एक साथ जोड़ने की पूर्व प्रधानमंत्री की अर्जी खारिज कर चुकी है.

एक्सप्रेस ट्रीब्यून ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया कि प्रधान न्यायाधीश साकिब निसार ने पनामा पेपर्स मामले में कौमी एहतिसाब ब्यूरो की ओर से दायर तीन मामलों को एक साथ जोड़ने की पूर्व प्रधानमंत्री की कक्ष में सुनवाई करने की अपील खारिज कर दी. रिपोर्ट में कहा गया है कि इसका मतलब होगा कि शरीफ परिवार तीन अलग अलग मामलों की सुनवाई का सामना करेगा.

(इनपुट एजेंसी से भी)

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