Mobile Phone Use While Driving: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बीते दिनों लोकसभा में वाहन चलाते समय फोन पर बात करने से जुड़े एक नियम के बारे में जानकारी दी थी.
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No Challan For Using Mobile Phone On Handsfree While Driving: यह देखा जाता है कि कई बार लोग वाहन चलाते समय फोन पर बात करते हुए पकड़े जाते है और जिसके कारण मौजूदा ट्रैफिक नियम 184 M.V.A के अनुसार, पुलिस उनका 10000 रुपये का चालान काट देती है. लेकिन, क्या आपको पता है कि एक नियम ऐसा भी है, जिसके बारे में आपको पता हो तो आप इस 10 हजार रुपये के चालान से बच सकते हैं. अगर आपको यह नियम पता हो तो पुलिस आपको फोन पर बात करते हुए रोकने के बाद भी, बिना चालान काटे जाने देगी. हम आपको यह नियम इसीलिए नहीं बता रहे हैं कि आप वाहन चलाते समय ज्यादा फोन पर बात करें बल्कि इसका उद्देश्य आपको सिर्फ जानकारी देना है. वाहन चलाना बेहद जिम्मेदारी का काम है. हमेशा नियमों का पालन करें.
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बीते दिनों लोकसभा में वाहन चलाते समय फोन पर बात करने से जुड़े एक नियम के बारे में जानकारी दी थी. उन्होंने बताया था कि नियम के अनुसार, वाहन चलाते समय अगर कोई व्यक्ति फोन पर बात करने के लिए हैंडफ्री कम्यूनिकेशन फीचर का इस्तेमाल कर रहा है तो वह दंडनीय अपराध नहीं माना जाता है, इसके लिए वाहन चालक पर जुर्माना नहीं लगाया जाता है.
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मोटर व्हीकल (संशोधन) अधिनियम 2019 की धारा 184 (ग) में मोटर वाहन चलाते समय हैंड-हेल्ड कम्यूनिकेशन उपकरणों (जो उपकरण हाथ में लेकर इस्तेमाल किए जा रहे हों) के इस्तेमाल पर दंड का प्रावधान है लेकिन वाहन में हैंडफ्री कम्यूनिकेशन उपकरणों के इस्तेमाल पर कोई दंड का प्रावधान नहीं है.
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अब अगर आप ड्राइव करते हुए माबइल फोन को हाथ में लेकर उससे बात करते हुए पकड़े जाते हैं तो पुलिस आपका 10 हजार रुपये तक का चालान काट सकती है लेकिन अगर आप गाड़ी में हैंडफ्री कम्यूनिकेशन फीचर का इस्तेमाल करके बात कर रहे थे और पुलिस पकड़ ले तो वह आपका इसके लिए चालान नहीं काट सकती है. अगर फिर भी पुलिस जबरदस्ती करे तो आप इस नियम के बारे में बता सकते हैं और आराम से अपनी यात्रा कर सकते हैं.
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