Seat belt rules in india: टाटा संस के पूर्व चेयरमैन और उनके दोस्त की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई. ऐसा लगता है कि इस जानलेवा हादसे का एक बड़ा कारण दोनों यात्रियों का सीट बेल्ट न पहनना रहा. सीट बेल्ट न पहनने से जब उनकी तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराई तो पीछे बैठे दोनों यात्री उछलकर अगले हिस्से की तरफ टकरा गए होंगे. ऐसे में सीट बेल्ट के नियम को लेकर लोगों में बहस छिड़ी हुई है. भारत में फ्रंट पैसेंजर्स को सीट बेल्ट पहन भी लेते हैं, लेकिन रियर पैसेंजर्स अक्सर बिना सीट बेल्ट यात्रा करते देखे गए हैं. ऐसे में आप कोई गलती ना करें, इसलिए हम आपको भारत में सीट बेल्ट से जुड़े नियम की जानकारी बता रहे हैं. 


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क्या कहता है नियम
ड्राइवर और आगे की सीट पर बैठे पैसेंजर के लिए तो सीट बेल्ट पहनना जरूरी है ही, साथ ही पीछे के यात्रियों को भी सीट बेल्ट पहननी होती है. कानूनी तौर पर पिछली सीट पर बैठने वाले यात्रियों के लिए सीट बेल्ट न पहनने पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाने का प्रावधान है. यह अलग बात है कि मोटर वाहन अधिनियम के नियम 138(तीन) के तहत किए गए इस प्रावधान के बारे में या तो लोगों को जानकारी ही नहीं है या फिर वे इसे नजरअंदाज कर देते हैं.


यहां तक कि यातायात पुलिस भी इस प्रावधान का उल्लंघन करते हुए पाए जाने पर शायद ही लोगों पर जुर्माना लगाती है. इंटरनेशनल रोड फेडरेशन के मानद अध्यक्ष के के कपिला भी इससे सहमत हैं कि पीछे बैठने वालों के बीच सीट बेल्ट पहनने की प्रवृत्ति बहुत कम पाई जाती है. बड़े शहरों और महानगरों में यह काफी कम है. छोटे शहरों में तो यह अनुपात लगभग शून्य है. 


 



एयरबैग्स के लिए भी जरूरी सीट बेल्ट
दरअसल, गाड़ी में एयरबैग्स का फायदा लेना है तो उसके लिए भी सीट बेल्ट का इस्तेमाल करना जरूरी है. भले ही आपकी गाड़ी में कितने ही एयरबैग्स क्यों ना हो, सीट बेल्ट न लगाने पर इनका फायदा नहीं मिलेगा. सीट बेल्ट न लगाने पर एयरबैग्स कहीं और खुल रहे होंगे, और आप कहीं और टकरा रहे होंगे. 


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