Rules Change: फास्टैग केवाईसी के बिना डबल टोल, LPG सिलेंडर से लेकर सोशल मीडिया तक 1 मार्च से बदल जाएंगे ये नियम
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Rules Change: फास्टैग केवाईसी के बिना डबल टोल, LPG सिलेंडर से लेकर सोशल मीडिया तक 1 मार्च से बदल जाएंगे ये नियम

  नए महीने की शुरुआत के साथ ही नए नियम लागू हो जाते हैं. 1 मार्च से पैसों और आपके बजट से जुड़े कई नियम बदल रहे हैं. इन नियमों के बदलने के साथ ही आपके बजट, आपकी जेब पर भी असर पड़ेगा.

Rules Chnage From 1st march

Rules change from 1st March 2024:  नए महीने की शुरुआत के साथ ही नए नियम लागू हो जाते हैं. 1 मार्च से पैसों और आपके बजट से जुड़े कई नियम बदल रहे हैं. इन नियमों के बदलने के साथ ही आपके बजट, आपकी जेब पर भी असर पड़ेगा. 1 मार्च से लागू होने वाले नियमों में फास्टैग, एलपीजी गैस सिलेंडर जैसे कई बड़े अपडेट शामिल हैं. 

LPG सिलेंडर की कीमत 

1 मार्च से एलपीजी सिलेंडर की कीमत में बदलाव हो सकता है. हर महीने की पहली तारीख को तेल कंपनियां एलपीजी सिलेंडरों की कीमत जारी करती है. 1 मार्च को भी तेल कंपनियां गैस सिलेंडर की नई कीमतें जारी करेंगी. फरवरी में एलपीजी सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया था. अब सबकी निगाहें 1 मार्च पर है.  माना जा रहा है कि इस बार तेल कंपनियां गैस सिलेंडर की कीमत में मामूली गिरावट कर सकती है. अगर वर्तमान में गैस सिलेंडर के रेट को देखें तो 14.2 किलो वाले घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत दिल्ली में 1053 रुपये, मुंबई में 1052.50 रुपये, चेन्नई में 1068.50  रुपये  है.  

1 मार्च से बदल जाएगा Fastag का नियम  

अगर आपकी गाड़ी में फास्टैग लगा है तो आपके पास आखिरी मौका है उसकी केवाईसी करवाने का. नेशनल हाईवे अथॉरिटीज ऑफ इंडिया (NHAI) ने फास्टैग (Fastag) की केवाईसी पूरी करने की आखिरी तारीख 29 फरवरी तय की है. अगर आप तय डेडलाइन में केवाईसी पूरी नहीं करते हैं तो आपके फास्टैग को ब्लैकलिस्ट या डिएक्टिवेट कर दिया जाएगा . ऐसा होने पर आपको दोगुना टोल टैक्स भरना होगा.  

14 दिन बैंक बंद 
 मार्च महीने में बैंकों की लंबी छुट्टियां होने वाली है. महीने में 14 दिन बैंक बंद रहने वाले हैं. दो शनिवार और रविवार की छुट्टियों को भी शामिल किया जाए तो मार्च महीने में बैकं 14 दिन बंद रहेंगे.  

सोशल मीडिया के नए नियम 
सरकार ने आईटी नियमों में बदलाव किया है. नए नियम 1 मार्च से लागू हो जाएंगे, नए नियम के मुताबिक एक्स, फेसबुक, यूट्यूब और इस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया ऐप्स पर गलत फेक्ट डालने पर भारी भरकम जुर्माना देना होगा.  सोशल मीडिया को सुरक्षित बनाने के लिए यह फैसला किया है.  

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