DA Hike News: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर है. DA कैलकुलेशन पर ताजा अपडेट आया है. नए साल में महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी होगी, लेकिन नए तरीके से. इतना ही नहीं, अब महंगाई भत्ते (DA Hike) पर केंद्रीय कर्मचारियों को टैक्स भी देना होगा. हमारी सहयोगी वेबसाइट ज़ी बिजनेस की खबर के अनुसार, श्रम मंत्रालय (Ministry of Labour and Employment) ने महंगाई भत्ते (Dearness allowance) को लेकर कैलकुलेशन का फॉर्मूला बदला है. आइये जानते हैं ताजा अपडेट.


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जानिए क्या हुआ बदलाव


गौरतलब है कि इससे पहले साल 2016 में श्रम मंत्रालय ने महंगाई भत्ते (DA Hike) के आधार वर्ष (Base Year) में बदलाव किया था. विभाग की तरफ से मजदूरी दर सूचकांक (WRI-Wage Rate Index) की नई सीरीज जारी कर दी गई है. ज़ी बिजनेस की खबर के अनुसार, श्रम मंत्रालय की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक, अब 7th Pay Commission में आधार वर्ष 2016=100 के साथ नई सीरीज 1963-65 के आधार वर्ष की पुरानी सीरीज की जगह लेगी. यानी फ़ॉर्मूले में बदलाव हो गया है.


अब कैसे होगा कैलकुलेशन?


दरअसल, सातवें वेतन आयोग के तहत महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) की मौजूदा दर को मूल वेतन (Basic Pay) से गुणा कर कुल महंगाई भत्ता निकाला जाता है. इस हिसाब से मौजूदा दर 12% के आधार पर आपका मूल वेतन अगर 20 हजार है तो डीए (20,000 x12)/100 है. महंगाई भत्ते का फीसदी= पिछले 12 महीने का CPI का औसत-115.76. अब इस रकम में 115.76 से भाग देकर निकले गये निष्कर्ष में  100 से गुणा कर दिया जाएगा. और फिर यही आपका महंगाई भत्ता होगा. आपको बता दें कि 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के तहत 38% महंगाई भत्ता है.


DA Hike पर देना होगा TAX


गौरतलब है कि 7th Pay Commission के तहत महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) पर टैक्स भरना पड़ेगा. इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) में महंगाई भत्ते के बारे में विस्तृत जानकारी देनी पड़ेगी. इस हिसाब से आपको महंगाई भत्ते (DA) पर आपको टैक्स चुकाना होगा.