टेलीकॉम कंपनियों के लिए AGR (Adjusted Gross Revenue) का मामला बढ़ता ही जा रहा है, आज इसे लेकर फिर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में सुनवाई होगी. ये सुनवाई कोर्ट में दोपहर 2 बजे से शुरू होगी.
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नई दिल्ली: टेलीकॉम कंपनियों के लिए AGR (Adjusted Gross Revenue) का मामला बढ़ता ही जा रहा है, आज इसे लेकर फिर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में सुनवाई होगी. ये सुनवाई कोर्ट में दोपहर 2 बजे से शुरू होगी. आज की सुनवाई में टेलीकॉम विभाग (DoT) को कुछ अहम जवाब सौंपने हैं.
सुप्रीम कोर्ट में आज किन बातों पर बहस होगी
1. सुप्रीम कोर्ट ने DoT से पूछा है कि क्या रिलायंस जियो (RJio) को रिलायंस कम्यूनिकेशंस (RCom) का स्पेक्ट्रम इस्तेमाल करने पर AGR बकाया चुकाना चाहिए या नहीं?
2. सुप्रीम कोर्ट ने दिवालिया टेलीकॉम कंपनियों के स्पेक्ट्रम शेयरिंग की जानकारी भी टेलीकॉम विभाग से मांगी है
3. टेलीकॉम विभाग से सुप्रीम कोर्ट ने स्पेक्ट्रम शेयरिंग पर बकाए और चुकाए गए पैसों की पूरी जानकारी भी है
4. सुप्रीम कोर्ट ने DoT से उन टेलीकॉम कंपनियों की पूरी लिस्ट मांगी है, जो 1999 से लेकर अबतक स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल कर रही हैं
5. सुप्रीम कोर्ट ने DoT से स्पेक्ट्रम शेयरिंग और स्पेक्ट्रम ट्रेडिंग एग्रीमेंट की जानकारी भी मांगी है
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जियो और एयरटेल के लिए हो सकती है मुश्किल ?
शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर वीडियोकॉन AGR का भुगतान नहीं करता है तो एयरटेल को करना चाहिए, क्योंकि भारती एयरटेल ने वीडियोकॉन का स्पेक्ट्रम लिया था. आपको बता दें कि एयरटेल ने वीडियोकॉन से 2300 MHz और 1800 MHz बैंड को खरीदा था. इसके अलावा जियो और रिलायंस कम्यूनिकेशंस को लेकर कहा था कि अगर किसी टेलीकॉम ऑपरेटर ने दूसरे से ट्रेडिंग के जरिए स्पेक्ट्रम लिए हैं, तो पिछला बकाया चुकाना होगा, अगर स्पेक्ट्रम बेचने वाला बकाया नहीं चुकाता है तो खरीदार को उसे चुकाना होगा. इसका मतलब है कि रिलायंस जियो को रिलायंस कम्युनिकेशंस से खरीदे स्पेक्ट्रम के लिए AGR बकाया चुकाना पड़ सकता है. इसके पहले की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने इनसॉल्वेंसी केस में आईं टेलीकॉम कंपनियों को लेकर कहा था कि ये बड़ी चिंता की बात है, ऐसे तो सारा AGR ही खत्म हो जाएगा.
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