फ्लाइट रद्द होने पर यात्रियों को होटल में ठहराएंगी Airlines, नहीं देना होगा किराया
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फ्लाइट रद्द होने पर यात्रियों को होटल में ठहराएंगी Airlines, नहीं देना होगा किराया

नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने कहा है कि एयरलाइन्स कंपनियों की गलती की वजह से फ्लाइट में देरी होती है तो उन्हें यात्रियों को पेनल्टी देनी होगी.

डिजियात्रा की शुरुआत के साथ ही कैंसलेशन चार्ज पर बड़ी राहत मिलने जा रही है.

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने हवाई जहाज से यात्रा करने वालों के लिए बड़ा ऐलान किया है. नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने कहा है कि एयरलाइन्स कंपनियों की गलती की वजह से फ्लाइट में देरी होती है तो उन्हें यात्रियों को पेनल्टी देनी होगी. अगर फ्लाइट दूसरे दिन भी देरी के चलती है तो बिना किसी अतिरिक्त चार्ज लिए यात्रियों के होटल में रुकने का प्रबंध करना होगा. कनेक्टिंग फ्लाइट मिस होने पर भी कंपनियों को अलग से हर्जाना देगा होगा. फ्लाइट अधिक डिले होने की स्थिति में यात्री टिकट कैंसिल करा सकते हैं और उन्हें पूरा पैसा रिफंड कर दिया जाएगा.

  1. एयरलाइन की गलती से फ्लाइट में देरी पर मिलेगा जुर्माना
  2. बिना अतिरिक्त चार्ज यात्रियों को होटल में ठहराना होगा
  3. कनेक्टिंग फ्लाइट मिस होने पर अलग से हर्जाना मिलेगा

एयरलाइन की गलती पर जुर्माना
नागरिक उड्डयन मंत्री जयंत सिन्हा ने बड़ा ऐलान किया है अगर कोई फ्लाइट रद्द होती है और उसमें एयरलाइंस कंपनी की गलती है तो कंपनी को यात्रियों का पूरा पैसा हर्जाने के रूप में रिफंड करना होगा. इसके अलावा पेपरलेस यात्रा के लिए डिजियात्रा की शुरुआत के साथ ही कैंसलेशन चार्ज पर बड़ी राहत मिलने जा रही है.

दिव्यांग यात्रियों के लिए पहल
सरकार ने कहा है कि विशेष आवश्यक्ता वाले (दिव्यांग) यात्रियों के लिए विशेष प्रावधान किए जाएंगे. इसके साथ ही सरकार घरेलू हवाई यात्रियों को पेपरलेस सफर की सुविधा देने जा रही है. इसके लिए यात्रियों को एक यूनीक नंबर प्राप्त करना होगा. यात्रा के समय एयरपोर्ट पर उन्हें सिर्फ यह नंबर बताना होगा. ऐसा करके वह अपने समय की बच कर सकते हैं. डिजियात्रा के तहत पहचान पत्र के लिए आधार अनिवार्य नहीं है.

कैसिलेंशन पर कोई चार्ज नहीं
नागरिक उड्डयन मंत्री जयंत सिन्हा ने बड़ा ऐलान किया है. पेपरलेस यात्रा के लिए डिजियात्रा की शुरुआत के साथ ही कैंसिलेशन चार्ज पर बड़ी राहत मिलने जा रही है. सरकार इसको लेकर ड्राफ्ट चार्टर लेकर आई है, जिसपर सभी पक्षों से राय मांगी गई है. 1 महीने के भीतर इन प्रस्तावों को लागू किया जा सकता है. बता दें कि केंद्र सरकार ने विमानन कंपनियों की मनमानी खत्म करने के लिए एविएशन सेक्टर में बड़े रिफॉर्म्स की घोषणा की है. 

टिकट कैंसिलेशन पर राहत
एविएशन मिनिस्टर जयंत सिन्हा ने कहा कि यदि फ्लाइट बुकिंग के 24 घंटे के भीतर यात्री टिकट कैंसिल कर देते हैं तो उन्हें इसके लिए कोई कैंसिलेशन चार्ज नहीं देना होगा. इसके अलावा यात्रा समय से 96 घंटे पहले तक टिकट कैंसिल करने पर भी कोई चार्ज नहीं देना होगा. इस समयसीमा के अंदर टिकट में अन्य तरह के बदलाव भी मुफ्त में करा सकते हैं.

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