मिनिमम अकाउंट बैलेंस रखने पर भी देना होगा चार्ज? खत्म हो सकती है मिल रही छूट
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मिनिमम अकाउंट बैलेंस रखने पर भी देना होगा चार्ज? खत्म हो सकती है मिल रही छूट

मिनिमम बैलेंस नहीं रखने पर बैंक आपसे चार्ज वसूलते हैं. लेकिन, अब मिनिमम बैलेंस रखने पर भी हो सकता है आपसे चार्ज वसूला जाए.

मिनिमम अकाउंट बैलेंस रखने पर भी देना होगा चार्ज? खत्म हो सकती है मिल रही छूट

नई दिल्ली: मिनिमम बैलेंस नहीं रखने पर बैंक आपसे चार्ज वसूलते हैं. लेकिन, अब मिनिमम बैलेंस रखने पर भी हो सकता है आपसे चार्ज वसूला जाए. दरअसल, आपके अकाउंट में मिनिमम बैलेंस रखने के बाद भी एटीएम ट्रांजैक्शन, फ्यूल सरचार्ज रिफंड, चेक बुक, डेबिट कार्ड आदि की सेवाएं फ्री नहीं मिल पाएंगी. टैक्स डिपार्टमेंट ने देश के बड़े बैंकों से ग्राहकों को दी जाने वाली मुफ्त सेवाओं पर टैक्स चुकाने को कहा है. इन बैंकों में एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक और कोटक महिंद्रा जैसे बड़े बैंक शामिल हैं. टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्स पिछली तारीख से मांगा है, जो हजारों करोड़ रुपए का हो सकता है. 

  1. मिनिमम बैलेंस रखने पर भी चार्ज वसूल सकते हैं बैंक
  2. अकाउंट पर मिलने वाली फ्री सर्विस हो सकती हैं खत्म
  3. टैक्स डिपार्टमेंट ने बैंकों से मांगा फ्री सर्विस की एवज में टैक्स

बैंकों को भेजा गया नोटिस
डायरेक्टरेट जनरल ऑफ गुड्स ऐंड सर्विसेज टैक्स इंटेलिजेंस (DGGST) ने इन बैंकों को इस मामले में कारण बताओ नोटिस जारी किया है. यह नोटिस दूसरे बैंकों को भी भेजा जा सकता है. विभाग ने बैंकों से पिछले पांच साल के लिए टैक्स भुगतान की मांग की है. क्योंकि, नियम के मुताबिक, पांच साल से पहले सर्विस टैक्स नहीं मांगा जा सकता.

मिनिमम बैलेंस वाले अकाउंट पर भी टैक्स
टैक्स विभाग के एक अधिकारी के मुताबिक, मिनिमम बैलेंस वाले अकाउंट पर टैक्स की मांग उसी आधार पर की गई है जिस आधार पर मिनिमम बैलेंस नहीं रखने वालों पर बैंक चार्ज वसूलते हैं. आसान भाषा में समझें तो मिनिमम अकाउंट बैलेंस मेनेटन नहीं करने वाले ग्राहकों से बैंक जितनी रकम वसूलता है, मिनिमम बैलेंस मेनटेन करने वाले हर अकाउंट पर रकम जोड़कर टैक्स की गणना की जाएगी.

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क्या है बैंकों के लिए चिंता
इकोनॉमिक टाइम्स की खबर के मुताबिक, बैंकों की सबसे बड़ी चिंता यह है कि वह ग्राहकों से पांच साल के टैक्स की डिमांड नहीं कर सकते. हालांकि, अगर इस टैक्स को लगाया जाता है तो आगे चलकर इसका बोझ सीधे तौर पर ग्राहकों को उठाना पड़ेगा. बैंकों के पास विकल्प है कि वह DGGST की डिमांड को चुनौती दे सकते हैं. बैंक इस मामले में सरकार से भी अपील करेंगे. यह जानकारी एक ऐसे बैंक के अधिकारी ने दी है, जिसे यह नोटिस मिला है. अधिकारी ने बताया, ‘कुछ नोटिस इशू किए गए हैं और कुछ भेजने की तैयारी हो रही है. जिन बैंकों ने ये चार्ज वसूले हैं, उन सबको कारण बताओ नोटिस भेजा जा रहा है.’ 

6 हजार करोड़ की बैंकों पर देनदारी
एक्सिस बैंक के प्रवक्ता ने कहा, ‘हमें यह नोटिस मिला है. हमारी समझ से यह पूरी इंडस्ट्री के लिए मसला है. कारण बताओ नोटिस में जिन बातों का जिक्र किया गया है, हम उन पर अभी एक्सपर्ट्स से सलाह ले रहे हैं.’ इस नोटिस में जीएसटी के लॉन्च पीरियड को भी कवर किया गया है, जब सर्विस टैक्स सिस्टम लागू था.’ इस अधिकारी ने बताया कि बैंकों पर कुल टैक्स लायबिलिटी 6,000 करोड़ रुपये की हो सकती है, लेकिन बैंकों का मानना है कि वास्तविक रकम इससे ज्यादा होगी. 

ग्राहकों को मिल रही छूट पर नजर
DGGST की नजर बैंकों की तरफ से ग्राहकों को दी जाने वाली छूट पर भी है. ऐसी सेवाएं जिनके लिए बैंक कुछ शुल्क वसूलते हैं. मिनिमम बैलेंस मेनटेन करने पर फ्री सेवाओं की भी पड़ताल हो सकती है. आपको बता दें, जिन सेवाओं पर शुल्क वसूला जाता है उनमें तय सीमा से अधिक एटीएम ट्रांजैक्शंस, फ्यूल सरचार्ज रिफंड, चेक बुक इशू करने, डेबिट कार्ड आदि शामिल हैं. हालांकि, प्रिविलेज्ड कस्टमर्स से मिनिमम बैलेंस मेनटेन करने पर चार्ज नहीं लिया जाता.

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