इस वजह से RBI ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर लगाया एक करोड़ का जुर्माना
यह जुर्माना बैंक द्वारा रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों का पालन नहीं करने पर लगाया गया है.
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मुंबई: रिजर्व बैंक ने बुधवार को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. यह जुर्माना अपने ग्राहक को जानिये दिशा निर्देशों (केवाईसी) और धोखाधड़ी- वर्गीकरण नियमों का अनुपालन नहीं करने पर लगाया गया है. केन्द्रीय बैंक ने जारी एक वक्तव्य में यह जानकारी दी है. इसमें कहा गया है कि यह जुर्माना बैंक द्वारा रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों का पालन नहीं करने पर लगाया गया है. इसमें कहा गया है, ‘‘यह कार्रवाई नियामकीय अनुपालन में खामी के आधार पर की गई है. इसके पीछे बैंक और ग्राहकों के बीच हुये किसी प्रकार के लेनदेन और समझौते की वैधता को लेकर सवाल उठाने की कोई मंशा नहीं है.’’