Trending Photos
ZEEL-Invesco Case: इन्वेस्को के साथ चल रहे केस में बॉम्बे हाई कोर्ट से ज़ी एंटरटेनमेंट के लिए अच्छी खबर आई है. कोर्ट ने इन्वेस्को की मांग को खारिज करते हुए फिलहाल EGM पर रोक लगा दी है. इन्वेस्को लगातार EGM बुलाने की मांग पर अड़ा था. हालांकि, ज़ी एंटरटेनमेंट ने EGM बुलाने की मांग को गैरकानूनी और अवैध बताते हुए कोर्ट में अपनी दलील दी थी. बॉम्बे हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए फिलहाल ज़ी एंटरटेनमेंट के पक्ष में फैसला सुनाया है. हालांकि, इन्वेस्को को फिलहाल अस्थाई तौर पर रोका गया है.
इससे पहले बॉम्बे हाई कोर्ट ने ZEE बोर्ड से एक्स्ट्राऑर्डनरी जनरल मीटिंग बुलाने का मशविरा दिया था. 21 अक्टूबर को बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज (Zee Entertainment Enterprises) से EGM बुलाने को कहा था. हालांकि, कोर्ट ने ये भी कहा है कि EGM में पारित प्रस्ताव को तब तक सुरक्षित रखा जाना चाहिए जब तक ये निर्णय न आ जाए की EGM बुलाने की मांग वैध है या नहीं. अब कोर्ट ने इस पर अस्थाई रोक लगा दी है.
बता दें कि इन्वेस्को ZEEL पर कंट्रोल को लेकर जिद पर अड़ा है. Invesco ने ZEEL को रिलायंस ग्रुप के साथ सौदा करने के लिए मजबूर करने की कोशिश की थी. हालांकि, शेयरहोल्डर्स के हितों को ध्यान में रखते हुए ज़ी ने सौदा करने से इनकार कर दिया था. दरअसल, जिन रिलायंस की जिन कंपनियों का ZEE के साथ विलय करने की बात रखी गई थी, उनकी वैल्यूएशन को करीब 10,000 करोड़ रुपये बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया गया था.
ये भी पढ़ें: 'डाक्यूमेंट्स के उलट हैं इनवेस्को के बयान, समय आने पर उजागर होंगीं बहुत-सी बातें'
इन्वेस्को ने MD और CEO के अलावा निदेशक अशोक कुरियन और मनीष चोखानी को हटाने के लिए EGM बुलाई थी. हालांकि, कुरियन और चोखानी पहले ही अपने पदों से इस्तीफा दे चुके हैं, जिससे इन्वेस्को की ओर से पेश किए गए प्रस्ताव को "निष्फल" बना दिया गया है. इन्वेस्को ने बोर्ड में 6 नए निदेशकों की नियुक्ति की मांग की है. इनमें सुरेंद्र सिंह सिरोही, नैना कृष्ण मूर्ति, रोहन धमीजा, अरुणा शर्मा, श्रीनिवास राव अडेपल्ली और गौरव मेहता शामिल हैं. हालांकि, इन सभी का एंटरटेनमेंट या मीडिया इंडस्ट्री से कोई ताल्लुक नहीं है.