Mutual Fund: म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए बड़ी खबर, 31 मार्च तक नहीं किया ये काम तो समझो पैसा गया
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Mutual Fund: म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए बड़ी खबर, 31 मार्च तक नहीं किया ये काम तो समझो पैसा गया

Mutual Fund Nomination: रेग्युलेटर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने 15 जून, 2022 को एक सर्कुलर जारी किया था, जिसमें म्यूचुअल फंड ग्राहकों के लिए एक अगस्त 2022 या उसके बाद नॉमिनी की डिटेल देने या इस ऑप्शन को नहीं चुनना अनिवार्य कर दिया था. बाद में आखिरी तारीख अक्टूबर 2022 कर दी गई थी. 

Mutual Fund: म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए बड़ी खबर, 31 मार्च तक नहीं किया ये काम तो समझो पैसा गया

Mutual Fund Returns: म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए बड़ी खबर है. म्यूचुअल फंड के मौजूदा निवेशकों के पास नॉमिनी का नाम देने या फिर यह ऑप्शन नहीं चुनने के लिए 31 मार्च तक की डेडलाइन है.नॉमिनेशन नहीं कराने पर निवेशकों के अकाउंट बंद कर दिए जाएंगे और वे अपने निवेश को नहीं निकाल सकेंगे.जो लोग नॉमिनेशन कराना नहीं चाहते हैं तो उनको फंड हाउसेज को डिक्लेरेशन देना होगा कि उनका कोई नॉमिनी नहीं है. इस वजह से वह नॉमिनेशन में हिस्सेदारी नहीं ले पाएंगे.


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