GST करदाताओं के लिए बड़ी राहत: रिटर्न भरने की तारीख बढ़ी
साल 2017-18 के लिए रिटर्न की आखिरी तारीख 30 नवंबर से बढ़ाकर 31दिसंबर 2019 हो गई है. वहीं साल 2018-19 के लिए रिटर्न की तारीख 31 दिसंबर से बढ़ाकर 31 मार्च 2020 की.
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नई दिल्ली: वित्त मंत्रालय ने GST करदाताओं को बड़ी राहत दी है. GSTR-9 और GSTR-9C रिटर्न भरने की तारीख बढ़ गई है. साल 2017-18 के लिए रिटर्न की आखिरी तारीख 30 नवंबर से बढ़ाकर 31दिसंबर 2019 हो गई है. वहीं साल 2018-19 के लिए रिटर्न की तारीख 31 दिसंबर से बढ़ाकर 31 मार्च 2020 की.
GSTR-9 रिटर्न फॉर्म सालाना रिटर्न के लिए भरना है जबकि GSTR-9C पुनर्समायोजन वालों को भरना है. सरकार ने एक और व्यवस्था की है कि इन फॉर्म को भरने के दौरान कई कॉलम को वैकल्पिक बना दिया है यानि जरूरी नहीं कि इन कॉलम को भरना है ,कोई भरना चाहता है तो भर सकता है.
अब फॉर्म में इनपुट लागत पर लिये गए इनपुट टैक्स क्रेडिट के अलग अलग ब्यौरे को भरना वैकल्पिक कर दिया है,और HSN लेवल की जानकारी देना भी ज़रुरी नहीं है. हालांकि ये छूट 2017-18 और 2018-19 के लिए ही है.
CBIC के मुताबिक नये बदलाव से GST रिटर्न भरने में आ रही दिक्कत दूर होगी और GST देने वालों की संख्या ज्यादा बढ़ेगी राजस्व भी बढ़ेगा.
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