नई दिल्लीः अब टैक्स की चोरी करने वालों की खैर नहीं है. कालाधन रखने वालों पर शिकंजा कसने के लिए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है. आईटी डिपार्टमेंट ने एक ऐसा ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है, जिसके जरिए कोई भी व्यक्ति टैक्स चोरी करने वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकता है. केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने कहा है कि उसके ई-फाइलिंग पोर्टल https://www.incometaxindiaefiling.gov.in पर सोमवार को ‘टैक्स चोरी अथवा बेनामी संपत्ति होल्डिंग की जानकारी देने संबंधी’ लिंक को चालू कर दिया गया है. शिकायत सही पाए जाने पर पांच करोड़ रुपये तक का इनाम भी मिलेगा. 


शिकायतकर्ता को नहीं देना होगा पैन-आधार नंबर


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वहीं शिकायतकर्ता की डिटेल्स को गुप्त रखने के मकसद से उसे अपना पैन या आधार नंबर भी नहीं देना होगा. हालांकि व्यक्ति को अपना मोबाइल नंबर देना जरूरी होगा, क्योंकि इसपर शिकायत दर्ज करने के लिए ओटीपी भेजा जाएगा. बिना ओटीपी को डाले कोई भी शिकायत पोर्टल पर दर्ज नहीं की जाएगी. 


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जारी किए तीन अलग-अलग फॉर्म


आयकर कानून 1961 के उल्लंघन, अघोषित संपत्ति कानून और बेनामी लेनदेन बचाव कानून के तहत तीन अलग-अलग फॉर्म में शिकायत दर्ज की जा सकती है. तीनों फॉर्म को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है. 


पांच करोड़ रुपये का इनाम


वर्तमान में लागू योजना के मुताबिक बेनामी संपत्ति के मामले में 1 करोड़ रुपये और विदेशों में कालाधन रखने सहित अन्य कर चोरी के मामले में कुछ शर्तों के साथ 5 करोड़ रुपये तक का पुरस्कार दिए जाने का प्रावधान है. इस नई सुविधा में कोई भी व्यक्ति ‘मुखबिर अथवा भेदिया’ भी बन सकता है और वह इनाम पाने का भी हकदार होगा. 


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