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लंदन : ब्रिटेन के एक जज ने भारत की निजी क्षेत्र की विमानन कंपनी जेट एयरवेज की अपील खारिज कर दी है। यूरोपीय संघ के उत्सर्जन मानकों को पूरा करने में विफल रहने के लिए कंपनी पर 15 हजार यूरो का जुर्माना लगाया गया था जिसके खिलाफ कंपनी ने अपील की थी।
वर्ष 2012 से ही यूरोप की उत्सर्जन ट्रेडिंग प्रणाली (ईटीएस) में यह व्यवस्था है कि यूरोपीय संघ के हवाई अड्डों का इस्तेमाल करने वाले सभी विमानों के लिए कार्बन डाइ ऑक्साइड के लिये भुगतान करना आवश्यक है। जेट ने दलील दी थी कि भारत सरकार ने उसे इस योजना का अनुपालन नहीं करने को कहा था।